नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार को हाल ही में चुने गए पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र जारी करने से रोक दिया. कोर्ट ने यह आदेश जींद जिले के निवासी अजय और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद करीब 5,500 पुरुष और करीब 1,800 महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति रुक ​​गई है.


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हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने 16 जून को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस भर्ती में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मैथड को चुनौती दी गई थी. आयोग की ओर से कोर्ट को बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली की सलाह पर HSSC ने यह तरीका अपनाया है. 


इस पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने कोर्ट को बताया कि यह मैथड तभी अपनाया जा सकता है, जब लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मैरिट सूची बनाई जाती है, लेकिन इस भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक व शारीरिक परीक्षा के अंक भी जुड़ने हैं. नॉर्मलाइजेशन के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेकर भी कई उम्मीदवार फाइनल मैरिट सूची में स्थान नहीं बना पाए. इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया था कि वह बगैर नॉर्मलाइजेशन के हर शिफ्ट के टॉप 50 की सूची देकर यह बताए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या उनका नाम फाइनल मैरिट सूची में आया है. हालांकि बुधवार को सरकार यह सूची पेश नहीं कर सकी. कोर्ट ने आयोग की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अगली सुनवाई तक नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी. अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.


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