नोएडा प्राधिकरण के द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था, जिसके खत्म होने के बाद सेक्टर 93 स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया.
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नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी में अब प्राधिकरण का पीला पंजा नहीं चलेगा. मामले में हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है. मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है. कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक प्राधिकरण को कार्रवाई करने से रोका.