New Criminal Law: जयराम रमेश ने किया नए आपराधिक कानून के तहत हुई FIR का दावा, रेलवे बोला- अफवाह न फैलाएं
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New Criminal Law: जयराम रमेश ने किया नए आपराधिक कानून के तहत हुई FIR का दावा, रेलवे बोला- अफवाह न फैलाएं

New Criminal Law: कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा कि दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है. जिसे रेलवे ने झूठा करार किया और कहा कृपया गलत सूचना न दें. 

New Criminal Law: जयराम रमेश ने किया नए आपराधिक कानून के तहत हुई FIR का दावा, रेलवे बोला- अफवाह न फैलाएं

New Criminal Law: नए आपराधिक कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज होने के कांग्रेस नेता जयराम रमेश के दावे को रेल मंत्रालय ने खारिज किया. रेलवे का कहना है कि कृपया गलत सूचना न दें.  

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट-ओवर ब्रिज के नीचे बाधा उत्पन्न करने के लिए एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है.

रमेश ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है. यह दिल्ली पुलिस द्वारा एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ बाधा डालने के आरोप में दर्ज की गई है. जब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक फुट-ओवर ब्रिज के नीचे अपनी रोजाना आजीविका कमा रहा था.

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इस पर रेल मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि सर कृपया गलत सूचना न दें. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) का एक पत्र संलग्न किया, जिसमें ऐसी किसी भी एफआईआर दर्ज करने की जानकारी को खारिज कर दिया गया था.

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के मंडल सुरक्षा आयुक्त (DSP) को संबोधित एक पत्र में SHO ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट-ओवर ब्रिज के नीचे लोगों के मार्ग में बाधा डालने के लिए किसी भी स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ पीएस (पुलिस स्टेशन) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. 

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