New Hit and Run Law:बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर, हरियाणा में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई हो सकती है प्रभावित
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New Hit and Run Law:बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर, हरियाणा में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई हो सकती है प्रभावित

Bus Truck Driver Strike for new Hit and Run Law: केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता को मंजूरी दी है, जो भारतीय दंड सहिता (IPC) के प्रावधान को रिप्लेस करेंगे. इसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, जिसके बाद से देशभर में इसका विरोध प्रदर्शन जारी है. 

New Hit and Run Law:बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर, हरियाणा में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई हो सकती है प्रभावित

Bus Truck Driver Strike for new Hit and Run Law: केंद्र सरकार द्वारा 'हिट एंड रन' से जुड़े मामले में सजा और जुर्माने के नए प्रावधान को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. राजधानी दिल्ली सहित मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं. हड़ताल की वजह से पेट्रोल-डीजल, गैस और जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है. 

क्या है नया कानून?
हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता को मंजूरी दी है, जो भारतीय दंड सहिता (IPC) के प्रावधान को रिप्लेस करेंगे. इसके अनुसार, अगर गलत ड्राइविंग की वजह से किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर पुलिस को सूचना दिए बिना मौके से फरार हो जाता  है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है. यही नहीं नए कानून के तहत ड्राइवर पर 7 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

दिल्ली में प्रदर्शन 
राजधानी दिल्ली के बुराड़ी बायपास के पास  RTV चालकों ने नए हिट एंड रन कानून के विरोध में RTV सड़क पर लगाकर रोड जाम कर दी. चालकों की मांग है कि नए कानून को तुरंत वापस लिया जाए. बुराड़ी इलाके में लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक RTV चालकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ा मशक्कत करते हुए जाम खुलावाया. 

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करनाल में ड्राइवरों ने जताई आपत्ति
करनाल में ट्रक चालकों ने नए हिट एंड रन कानून पर आपत्ति जताते हुए इसे काला कानून को बताया. साथ ही नए प्रावधान खत्म होने तक हड़ताल जारी रखने का अल्टीमेटम भी दिया. वहीं दूसरी ओर ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से घरेलू गैस की सप्लाई बाधित हो रही है. उत्तर भारत को एलपीजी की सप्लाई देने वाले इंडियन ऑयल के बॉटलिंग प्लांट में ट्रक चालकों की हड़ताल से घरेलू गैस की आपूर्ति ठप्प होने की आशंका बढ़ गई है. कांडला पोर्ट से आने वाले गैस टैंकर और प्लांट से एलपीजी सिलेंडर गैस एजेंसी तक लेकर जाने वाले ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए हैं ट्रक चालको ने अल्टीमेटम दिया है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा उनकी हड़ताल जारी रहेगी.

पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर असर
नए हिट एंड रन कानून के विरोध का असर पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर भी देखने को मिल रहा है. ट्रकों की हड़ताल के कारण सोनीपत जिले में करीबन 200 पेट्रोल पंप है प्रभावित हो रहे हैं.वपेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रधान परविंदर खत्री ने ट्रांसपोर्ट हड़ताल को लेकर कहा कि जिले में 200 पेट्रोल पंप पर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां तेल लेकर आती हैं, पिछले तीन दिन से लगातार गाड़ियां न आने के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है. पेट्रोल पंप पर लगभग तेल खत्म होने वाला है. आज के इस युग में पेट्रोल और डीजल महत्वपूर्ण आवश्यकता है, पेट्रोल पंप पर अगर तेल नहीं होगा तो सभी के लिए दिक्कत हो सकती है. ऐसे में केवल सोनीपत में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में भी परेशानी खड़ी हो जाएगी. 

बहादुरगढ़ में प्रदर्शन 
नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बहादुरगढ़ में ट्रक और ऑटो यूनियन के पदाधिकारी की एक बैठक हुई, जिसमें सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार ने जल्द ही इसका कानून को वापस नहीं लिया तो देश भर में पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया जाएगा. साथ ही यहां के ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार से अभिनेता सलमान खान की तुलना प्रोफेशनल ड्राइवर से नहीं करने की भी गुहार लगाई है.ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार को अनुभवी कमर्शियल ड्राइवर और पर्सनल व्हीकल ड्राइवर में फर्क समझने की आवश्यकता है. अनुभवी कमर्शियल ड्राइवर पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं और कोई भी ड्राइवर सड़क पर गाड़ी इसलिए नहीं चलाता ताकि वह एक्सीडेंट कर सके. अचानक हुई दुर्घटना में दोष चाहे किसी का भी हो लेकिन भुगतना हमेशा बड़े वाहन चालक को ही पड़ता है. कई बार पुलिस भी बिना वजह ड्राइवर को मामले का दोषी मानकर उनके खिलाफ केस दर्ज कर देती है. ऐसे में इस नए कानून की वजह से न सिर्फ ड्राइवर पर आर्थिक बोझ बढ़ने जा रहा है, बल्कि 10 साल की सजा होने से उन पर आश्रित परिवार भी पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे. उन्होंने सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है.