जानें आखिर हरियाणा सरकार पर क्यों लगा 100 करोड़ का जुर्माना?
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जानें आखिर हरियाणा सरकार पर क्यों लगा 100 करोड़ का जुर्माना?

National Green Tribunal ने हरियाणा पर पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान के लिए पर्यावरण मुआवजे के रूप में 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इस राशि को एक महीने जमा करने का निर्देश जारी किए हैं. 

जानें आखिर हरियाणा सरकार पर क्यों लगा 100 करोड़ का जुर्माना?

Haryana: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal)कोर्ट की तरफ से पर्यावरण की अनदेखी करने के खिलाफ हरियाणा सरकार और इको ग्रीन कंपनी को फटकार लगाई है. हरियाणा सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए 100 करोड़ रुपये  का जुर्माना लगाया है. इस राशि को एक महीने के अंदर भरने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही कूड़ा प्रबंधन का काम देखने वाली इको ग्रीन कंपनी के काम के लिए 9 सदस्यीय कमिटी भी बनाई गई है. 

बता दें कि हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद और गुरुग्राम में कूड़ा उठाने के लिए और उसे रिसाइकल करने के लिए इको ग्रीन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. इसको लेकर कई बार इको ग्रीन कंपनी के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद NGT कोर्ट की तरफ से कई बार आदेश भी जारी किए थे. इसके बावजूद कंपनी नियमों का उल्लंघन करती रही और यही कारण है कि देखते ही देखते गुरुग्राम के बंधवाड़ी में करीब 33 लाख मैट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा हो गया और कूड़े का पहाड़ बनकर खड़ा हो गया. इसी को देखते हुए NGT कोर्ट की तरफ से यह आदेश सुनाया गया है कि इस लापरवाही के चलते हरियाणा सरकार मुआवजे के तौर पर 100 करोड़ रुपए एक महीने के अंदर जमा करे.

इससे पहले भी नगर निगम के कई पार्षद इको ग्रीन कंपनी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल चुके हैं. उनका आरोप था कि गुरुग्राम में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी कंपनी को दी गई है उसके अनुरूप गुरुग्राम से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है. हरियाणा सरकार की तरफ से भी कंपनी के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की गई. इसी के चलते अब एनजीटी कोर्ट की तरफ से यह आदेश सरकार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है.

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