नई दिल्ली/लखनऊ: मशहूर डांसर सपना चौधरी को लखनऊ कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एसीजेएम 5 के कोर्ट ने सपना चौधरी को सशर्त राहत दे दी. कोर्ट ने उनका वारंट वापस कर करके रिहाई के आदेश दे दिए. सपना चौधरी 2018 में लखनऊ के आशियाना में कार्यक्रम के टिकट बिकने के बाद स्टेज पर नही आईं थीं, जिसपर आशियाना थाना में दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया था. उनके खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया गया था. जिसके बाद वह आज एसीजीएम 5 की अदालत में पेश हुईं थी.


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सपना के ऊपर दारोगा ने दर्ज कराया था मामला
सपना चौधरी के खिलाफ ये मामला साल 2018 का है. दरअसल, 13 अक्टूबर 2018 को एक दारोगा ने सपना चौधरी के खिलाफ आशियाना थाने में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. आरोप था कि लखनऊ के स्मृति उपवन में सपना चौधरी एक प्रोग्राम शामिल होने वाली थीं, जिसकी हजारों टिकट भी बिक चुकी थीं. ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बेचे गए थे.


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10 बजे तक इंतजार करते रहे दर्शक
कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे. लेकिन सपना चौधरी रात 10 बजे तक कार्यक्रम में नहीं पहुंची थीं, जिसके बाद दर्शकों ने जमकर हंगामा किया. टिकट लेने वाले लोगों के पैसे आयोजकों ने वापस नहीं किए. कार्यक्रम के लिए लिए सपना चौधरी ने भी भारी-भरकम रकम एडवांस में ले ली थी, लेकिन वह कार्यक्रम में नहीं पहुंची थीं. इससे कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था. सपना ने इस कार्यक्रम के लिए जो पैसा लिया था वो भी आयोजकों को वापस नहीं किया. जिसके बाद आयोजकों ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था. 


मार्च 2019 में दाखिल हुआ था आरोप पत्र
इस मामले में विवेचना के बाद जुनैद अहमद, इबादत अली, अमित पांडे व रत्नाकर त्रिपाठी के खिलाफ 20 जनवरी 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. वहीं सपना के खिलाफ 1 मार्च 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया. इस पर अदालत ने 26 जुलाई 2019 को संज्ञान लिया था. इसके बाद मामला बढ़ता गया.