कल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के बिना कितना कारगर होगा यह नियम?
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कल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के बिना कितना कारगर होगा यह नियम?

ऐसा नहीं है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का नियम पहली बार लागू करने का प्रयास किया जा रहा है. पहले भी ये कवायद हो चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि तब से लेकर अब तक प्लास्टिक को टक्कर देने वाला विकल्प खोजा नहीं जा सका है.

कल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के बिना कितना कारगर होगा यह नियम?

बलराम पाण्डेय/नई दिल्ली :  केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का फैसला किया है. मंत्रालय के मुताबिक  1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने, आयात, निर्यात और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी, लेकिन इस फैसले से दिल्ली के कारोबारियों पर कितना असर पड़ेगा. इस पर जी मीडिया ने कैट महासचिव प्रवीण खंडेलवाल और दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा से खास बातचीत की. 

प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि उन्होंने सरकार से गुजारिश की थी कि इस आदेश को अभी कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, ताकि कारोबारी इसका कोई अल्टरनेट उपाय खोज सकें. सरकार ने 1 जुलाई से इस आदेश को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है, जिसका पालन दिल्ली के कारोबारी भी करेंगे और वे अभियान चलाकर अन्य कारोबारियों को जागरूक भी करेंगे.

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वहीं दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा ने जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा इस आदेश से दिल्ली में करीब 80 हजार लोगों के कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि हजारों लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का कारखाना लगाए हुए हैं.

कई दुकानें सिंगल यूज प्लास्टिक की है, जहां से इसकी बिक्री की जाती है लेकिन इस आदेश के बाद यह कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा. हजारों लोग दिल्ली में बेरोजगार हो जाएंगे. उन्होंने कहा हमने सरकार से मांग की थी कि जब तक इसका कोई तोड़ कारोबारियों के पास न आ जाए, तब तक इस आदेश को लागू न किया जाए.

कारोबारियों की शिकायत 

दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा ने बताया कि ग्राहक ही  दुकानदार से सिंगल यूज प्लास्टिक का लिफाफा या थैला मांगता है, लेकिन अगर कोई ₹100 का सामान खरीदेगा तो उसे जूट व कपड़े का थैला दुकानदार कैसे दे पाएगा. जूट और कपड़े का थैला दुकानदार को काफी महंगा पड़ेगा, ऐसे में आम जनता से लेकर दुकानदार तक सभी प्रभावित होंगे.

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इन 19 उत्पादों का नहीं कर सकेंगे उपयोग 

सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 उत्पादों पर 1 जुलाई से पाबंदी लग जाएगी. इनमें झंडे, कैंडी, गुब्बारे, आइसक्रीम में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, थर्माकोल से बनी प्लेट, तश्तरी कप, गिलास, चम्मच, कांटे, प्लास्टिक चाकू, प्लास्टिक से बने मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण-पत्र और सिगरेट पैकेट की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म व 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या बैनर शामिल हैं.

प्रतिबंध को एक साल टालने की मांग 

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को एक साल टालने की मांग की है. कैट ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर कहा है कि एक समिति बनाई जाए, जो सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प खोजेगी. इस समिति में सरकार के अधिकारी और हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. 

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