Sidhu Moose Wala Murder: गैंगस्टर लॉरेन्स को सता रहा एनकाउंटर का डर; कोर्ट से बोला 'पंजाब पुलिस को न दी जाए उसकी रिमांड'
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Sidhu Moose Wala Murder: गैंगस्टर लॉरेन्स को सता रहा एनकाउंटर का डर; कोर्ट से बोला 'पंजाब पुलिस को न दी जाए उसकी रिमांड'

Sidhu Moose Wala Murder: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की है कि उसकी कस्टडी पंजाब या किसी दूसरे राज्य की पुलिस को न दी जाए.

Sidhu Moose Wala Murder: गैंगस्टर लॉरेन्स को सता रहा एनकाउंटर का डर; कोर्ट से बोला 'पंजाब पुलिस को न दी जाए उसकी रिमांड'

Lawrence Bishnoi fears from Punjab Police: मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है. अब लॉरेंस बिश्नोई को डर सता रहा है कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर न कर दे. इसी वजह से तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की है कि उसकी कस्टडी पंजाब या किसी दूसरे राज्य की पुलिस को न दी जाए. 

पूछताछ में ऐसे सहयोग करेगा लॉरेंस

लॉरेन्स बिश्नोई का कहना है कि अगर पंजाब पुलिस किसी केस के सिलसिले में उससे पूछताछ भी करना चाहती है तो इसके लिए उसकी कस्टडी लेने की जरूरत नहीं है. पुलिस उससे जेल में भी पूछताछ कर सकती है. अगर पंजाब पुलिस अपने यहां किसी कोर्ट में पेशी चाहती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश हो सकता है.

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फिलहाल तिहाड़ में बंद है लॉरेंस बिश्नोई

बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई पिछले करीब एक साल से जेल में बंद है और एनआईए कोर्ट में उसके खिलाफ मकोका के तहत मुकदमा चल रहा है. लॉरेंस की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि उसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में मुकदमे दर्ज हुए हैं. अक्सर दूसरे राज्यों की पुलिस तिहाड़ जेल ऑथोरिटी से उसकी कस्टडी लेने के लिए पहुंचती रहती है, जिसके चलते मकोका के तहत इस कोर्ट में चल रहे मामले में सुनवाई सही तरह से नहीं हो पा रही है. 

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तिहाड़ जेल से निर्देश जारी करने की कही बात

ऐसे में कोर्ट तिहाड़ जेल ऑथोरिटी को निर्देश जारी करे कि अगर कोई दूसरी राज्य की पुलिस प्रोडक्शन वारंट के साथ उसकी कस्टडी लेने के लिए पहुंचती है तो पहले वो अर्जी एनआईए कोर्ट के सामने रखी जाए. लॉरेंस का कहना है कि छात्र राजनीति में सक्रिय होने के चलते उसके खिलाफ पंजाब और चंडीगढ़ में फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं. उसे पहले से आशंका रही है कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है. इसलिए उसने पहले से ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, जिस पर कोर्ट ने आदेश पास किया था.

कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार 

हालांकि एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने लारेंस बिश्नोई की अर्जी पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभी कोर्ट के सामने किसी दूसरे राज्य की पुलिस का प्रोडक्शन वारंट नहीं है. सिर्फ एनकाउंटर की आशंका के चलते पहले से कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता. ऐसे में लॉरेन्स विश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा का कहना है कि वो मंगलवार को हाई कोर्ट का रुख करेंगे.

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