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नई दिल्ली: देश में कोरोना से हुई मृत्यु के मामले (Covid Death Cases) में मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दे दिया है. अब कोविड से मरने वाले के परिजनों को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा. ये आर्थिक सहायता केंद्र और राज्यो की ओर से पहले से विभिन्न स्कीम के तहत दी जा रही मदद के अलावा होगी. आज जारी हुई Ex Gratia गाइडलाइंस के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय और NDMA राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे.
मुआवजे की राशि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के जरिये दी जाएगी. ये रकम मुआवजे के लिए अर्जी दाखिल करने के तीस दिन के अंदर ही घरवालों को देनी होगी. हर लाभार्थी की जानकारी प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करना ज़रूरी होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट में किसी की मौत की वजह कोविड दर्ज न होने के चलते किसी को मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता. डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी ऐसी सूरत में मौत की वजह सही दर्ज कराने के लिए जरूरी कदम उठाएगी.
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इस अनुग्रह राशि को आवेदन जमा करने और मृत्यु के कारण को COVID-19 के रूप में प्रमाणित होने के 30 दिनों के भीतर वितरित किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RTPCR टेस्ट में कोविड की पुष्टि के अगर तीस दिन के अंदर किसी की मौत हो जाती है, तो ऐसे लोग मुआवजे के हकदार होंगे. मौत घर और हो या हॉस्पिटल, दोनों ही सूरत में मुआवजा मिलेगा.
(फाइल फोटो)
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