5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ जूही चावला की ओर से दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने एक्ट्रेस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) की ओर से 5G तकनीक के खिलाफ याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दिया है. शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने एक्ट्रेस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही HC का लिंक शेयर करने पर भी फटकार लगाई है.
जस्टिस जेआर मिधा की पीठ ने कहा कि, 'पूरी याचिका लीगल एडवाइज पर आधारित थी, जिसमें कोई तथ्य नहीं रखे गए. याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया. यह इसी बात से जाहिर होता है कि उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया. अदालत की कार्यवाही के दुरुपयोग के लिए जूही चावला पर जुर्माना लगाया गया.'
Delhi High Court dismisses the lawsuit filed by actor-environmentalist Juhi Chawla against the setting up of 5G wireless networks in the country. The Court order said that the plaintiffs abused the process of law, imposes a fine of Rs 20 lakhs pic.twitter.com/YvhwNoZtRg
— ANI (@ANI) June 4, 2021
याचिका की सुनवाई के दौरान किसी ने गाना भी बजाया था, जिसे अदालत ने अपनी अवमानना माना है. इसी संबंध में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वो असली अपराधी का पता लगाए और उस पर जरूरी कार्रवाई शुरू करे. आपको बता दें कि ये हरकत उस वक्त हुई थी जब जूही ने ऑनलाइन कार्रवाई का लिंक अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था. हालांकि कोर्ट की फटकार के बाद कार्रवाई नए लिंक से शुरू की गई.
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