CG: लॉकडाउन को लेकर बघेल सरकार ने दिए आदेश, अब इन नियमों का करना होगा पालन
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CG: लॉकडाउन को लेकर बघेल सरकार ने दिए आदेश, अब इन नियमों का करना होगा पालन

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसे लेकर फिर से लॉकडाउन लागू होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. वहीं इन कयासों के बीच बघेल सरकार ने नियम तय किए हैं.

फाइल फोटो

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसे लेकर फिर से लॉकडाउन लागू होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. वहीं इन कयासों के बीच बघेल सरकार ने नियम तय किए हैं. जिसके मुताबिक,  फिर से लॉकडाउन के दौरान धारा 144 और महामारी एक्ट लागू होने से तीन दिन पहले नोटिस दिया जाए.

राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के मुताबिक, कोई भी आदेश सात दिन का हो और परिस्थितियों को देखकर इसे आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जाए. इस दौरान स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, फायर ब्रिगेड जैसी बुनियादी सेवाएं पहले की तरह कार्य करते रहेंगे.

सरकार की ओर से कहा गया है कि लॉकडाउन लागू करने के दौरान शासकीय कार्यालय एक तिहाई कर्मियों के साथ कार्य करेंगे. इस दौरान कारखाने या निर्माण इकाईयों को शर्तों के साथ काम करने की अनुमति होगी. इन शर्तों में कामगारों को नियंत्रित वातावरण में रखना, कामगारों के परिवहन की व्यवस्था करना और कोविड-19 पॉजिटिव होने की स्थिति में उनके उपचार और अस्पताल का खर्च उठाना शामिल है.

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बघेल सरकार ने बताया कि पेट्रोल पंप, अस्पताल, क्लीनिक, पशु चिकित्सा सेवाएं, दवाई दुकान, दूध और इससे संबंधित उत्पाद, सब्जी दुकान पहले की तरह नियत समयानुसार खुले रहेंगे, इन्हें खुला रखने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा.

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