अगर नए साल पर पार्टी करने का बनाया है प्लान, तो इन बातों का रखें खास ध्यान
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अगर नए साल पर पार्टी करने का बनाया है प्लान, तो इन बातों का रखें खास ध्यान

राजधानी भोपाल में पाबंदियों के साये में नया साल सेलिब्रेट होगा. कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद अब डीआईजी ने भी इस संबंध ने कुछ निर्देश जारी किए हैं. पढ़िए पूरी खबर...

सांकेतिक तस्वीर.

भोपाल: कोरोना कहर के चलते इस बार नए साल 2021 का जश्न फीका रहेगा. राजधानी भोपाल में पुलिस लेट नाइट पार्टी करने वालों पर पैनी नजर रखेगी. इस संबंध में भोपाल के डीआईजी इरशाद वली का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि न्यू ईयर के जश्न के मौके पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी. यदि कोई किसी भी तरह की अराजकता फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इन बातों का रखना होगा ख्याल

  • इस साल मोहल्ला, कॉलोनी, गली में डीजे बजने पर रोक रहेगी
  • नए साल के जश्न के मौके पर भोपाल में 2 हज़ार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो हालात पर नजर रखेंगे
  • बार, पब या किसी पार्टी में लड़कियों, महिलाओं के साथ छेड़छानी होने की दशा में आयोजकों पर भी कार्रवाई की जाएगी
  • शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी
  • शहर भर में चेकिंग पॉइंट बनाए जायेंगे.
  • तेज वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी

इन नियमों का करना होगा पालन
इससे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गाइडलाइन जारी की थी. कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार 31 दिसंबर को दी जाने वाली अतिरिक्त समय सीमा समाप्त कर दी गई है. अब सभी बार, रेस्तरां 12 बजे तक और शराब की दुकान तय समय 11.30 पर बंद करने होंगे.

  1. रात 12 बजे के बाद किसी भी तरह की कोई पार्टी नहीं होगी. वहीं कोरोना की गाइड लाइन का सभी आयोजकों को पालन करना होगा.
  2. कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी के होटल और रेस्तरां में 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ न्यू ईयर पार्टी का सेलिब्रेशन हो सकेगा.
  3. होटल और रेस्तरां में तय समय सीमा तक न्यू ईयर का पार्टी हो सकेगी, लेकिन बाहर से सेलिब्रिटी और डांसर बुलाने पर प्रतिबंध होगा.
  4. न्यू ईयर जश्न को लेकर सभी रेस्त्रां, होटल और बार संचालकों को कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन करना होगा.
  5. 21 साल से कम आयु के युवा यदि शराब परोसी जाने वाली जगह पर मिले, तो आयोजक और लाइसेंसी पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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