आदेश के मुताबिक गैर आयुष्मान योजना हितग्राही श्रेणी के किसी भी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद/किसी भी द्विपक्षीय अनुबंध/एम.ओ.यू. और निजी कॉर्पोरेट समूह या रोगी में शामिल न होने वाले कोविड रोगियों का उपचार इन नयी पुनर्निर्धारित दरों के अंतर्गत ही प्रदेश में किया जा सकेगा.
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भोपाल: कोरोना के इलाज के नाम पर आम जनता से लूट न हो इसलिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्रदेश के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में रेट तय कर दिए हैं. जिसका पालन सभी प्राइवेट अस्पतालों को करना होगा. इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है. वहीं, ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं.
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आदेश के मुताबिक गैर आयुष्मान योजना हितग्राही श्रेणी के किसी भी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद/किसी भी द्विपक्षीय अनुबंध/एम.ओ.यू. और निजी कॉर्पोरेट समूह या रोगी में शामिल न होने वाले कोविड रोगियों का उपचार इन नयी पुनर्निर्धारित दरों के अंतर्गत ही प्रदेश में किया जा सकेगा. इसके लिए सरकार की तरफ से तय रेट के हिसाब से बिल बनाना होगा.
यहां देखें प्रतिदिन अधिकतम ली जा सकने वाली राशि
1-जनरल वार्ड + आइसोलेशन- 5000/-
2- एचडीयू + आइसोलेशन - 7500/-
3- बिना वेंटिलेशन आईसीयू + आइसोलेशन -10,000/-
4- आईसीयू में वेंटिलेशन तथा आइसोलेशन के लिए (एनआईव्ही/इनवेसिव वेंटिलेशन) -17,000/-
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रेट में शामिल रहेगा ये सब भी
1. बेड शुल्क, 2. नर्सिंग शुल्क, 3. इन हाउस के स्टेशन, 4. इन पेशिएन्ट डाइट, प्रोसीजर्स जैसे कि 5. राइल्स ट्यूब इंसर्शन, 6. यूरीनरी ट्रैक्ट केथेटराइजेशन, 7. पीपीई किटस8. कंज्यूमर पल्स, 9. ऑक्सीजन, 10. नेबुलाइजेशन, 11. फिजियोथेरेपी, शामिल रहेंगे.
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