कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राइवेट एम्बुलेंस के रेट तय किए गए हैं.
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भोपाल: मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के परिवहन के लिए सरकार ने प्रायवेट एंबुलेंस की दरें तय कर दी हैं. सरकार द्वारा तय की गई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गईं हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव, परिवहन एस.एन. मिश्रा ने प्रायवेट एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण कर आदेश जारी कर दिया है.
जारी आदेश में एएलएस एम्बुलेंस और बीएलएस एम्बुलेंस के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर के हिसाब से दरें निर्धारित की गई हैं.
एएलएस एम्बुलेंस की दरें
एएलएस एम्बुलेंस को शहरी क्षेत्र में पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपये तथा उसके बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है.वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 800 रुपये तथा उसके बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है.
बीएलएस एंबुलेंस की दरें
इसी तरह बीएलएस एंबुलेंस के लिए शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 250 रुपये एवं उसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 500 रुपये तथा उसके बाद 20 रुपये प्रति किमी निर्धारित की गई है.
इसलिए लिया गया फैसला
इससे पहले प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिए विभिन्न जिलों में प्राइवेट एंबुलेंस वाहन के लिए अलग-अलग दरें प्रभावित थीं. मरीजों के परिजनों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए एक तरह की दरें तय की हैं.
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