पुलिस थाने में हुआ ये कांड तो सीधे SP होंगे जिम्मेदार, मुख्यालय ने जारी किए नए आदेश
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पुलिस थाने में हुआ ये कांड तो सीधे SP होंगे जिम्मेदार, मुख्यालय ने जारी किए नए आदेश

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश पुलिस की हिरासत में अब किसी आरोपी की मौत होती या उसकी पिटाई की जाती है तो उसका जिम्मेदार जिले से एसपी होंगे. इसके को लेकर भोपाल पुलिस मुख्यालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं.

पुलिस थाने में हुआ ये कांड तो सीधे SP होंगे जिम्मेदार, मुख्यालय ने जारी किए नए आदेश

MP Police: मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौत को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं. मुरैना की घटना के बाद मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौत को लेकर कई  तरह के सवाल उठ रहे थे. अब मुख्यालय ने साफ कहा है कि अगर थाने में आरोपी से मारपीट होती या मौत होती है तो इस मामले में जिले के एसपी जिम्मेदार होंगे. SP के अधीनस्थ किसी थाने में पुलिस अभिरक्षा में हिंसा होती है तो यह माना जाएगा कि कहीं न कहीं उनके स्तर पर मॉनिटरिंग में भी लापरवाही रही है. अपराध अनुसंधान विभाग ने सभी जोनल आईजी, जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए.

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जारी सर्कुलर में ये निर्देश

  • यह तय किया जाये कि पुलिस अभिरक्षा में लिये गये व्यक्ति को थाना स्टाफ के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाये. पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) निगरानी और औचक निरीक्षण करेंगे.
  • जोनल IG और SP इस विषय में विशेष बैठक कर सुरक्षा तय करेंगे
  • जोनल IG स्तर से भी यह देखा जाए कि उनके अधीनस्थ जिलों के थाना की सभी हवालातें सुरक्षित हैं, ताकि वहां कोई भी बंदी अपने शरीर को नुकसान न पहुंचा सके.
  • किसी भी कैदी को बिना सुरक्षा के न रखा जावे और हर समय एक प्रहरी हवालात के बाहर मौजूद रहे.
  • अत्यधिक नशे में पाए गए व्यक्तियों एवं अन्य घायल व्यक्तियों को थाने पर न रखा जावे. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाये.
  • हवालात में लगे सीसीटीवी कैमरे की नियमित मॉनिटरिंग के लिये प्रत्येक थाने में सहायक उप निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाये. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कैमरे प्रत्येक समय चालू अवस्था में रहें.
  • सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी कैमरा इतनी ऊंचाई पर हो कि उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जा सके.
  • अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति से मिलने न दिया जाए, जिससे कि किसी प्रकार के नशीले पदार्थ या घातक वस्तुओं का आदान-प्रदान न हो सके.

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पुलिस हिरासत में मौत के बाद हंगामा
मुरैना में कुछ दिन पहले हत्या के आरोप में गिरफ्तार युवक की थाने में मौत हो गई थी. बताया जा रहा है कि युवक ने खुदकुशी की थी, लेकिन उसके शव पर कई छेद के निशान मिले. परिजनों ने कहा कि मृतक बालकृष्ण की थाने में पिटाई की गई थी. उसे कीलों वाले पट्टे से बेरहमी से मारा गया. उसके शरीर पर घाव के निशान थे. जब मृतक के परिजनों ने हवालात के सीसीटीवी फुटेज मांगे तो पुलिस का कहना था कि कैमरे खराब है.

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