Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश पुलिस की हिरासत में अब किसी आरोपी की मौत होती या उसकी पिटाई की जाती है तो उसका जिम्मेदार जिले से एसपी होंगे. इसके को लेकर भोपाल पुलिस मुख्यालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं.
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MP Police: मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौत को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं. मुरैना की घटना के बाद मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे. अब मुख्यालय ने साफ कहा है कि अगर थाने में आरोपी से मारपीट होती या मौत होती है तो इस मामले में जिले के एसपी जिम्मेदार होंगे. SP के अधीनस्थ किसी थाने में पुलिस अभिरक्षा में हिंसा होती है तो यह माना जाएगा कि कहीं न कहीं उनके स्तर पर मॉनिटरिंग में भी लापरवाही रही है. अपराध अनुसंधान विभाग ने सभी जोनल आईजी, जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए.
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जारी सर्कुलर में ये निर्देश
पुलिस हिरासत में मौत के बाद हंगामा
मुरैना में कुछ दिन पहले हत्या के आरोप में गिरफ्तार युवक की थाने में मौत हो गई थी. बताया जा रहा है कि युवक ने खुदकुशी की थी, लेकिन उसके शव पर कई छेद के निशान मिले. परिजनों ने कहा कि मृतक बालकृष्ण की थाने में पिटाई की गई थी. उसे कीलों वाले पट्टे से बेरहमी से मारा गया. उसके शरीर पर घाव के निशान थे. जब मृतक के परिजनों ने हवालात के सीसीटीवी फुटेज मांगे तो पुलिस का कहना था कि कैमरे खराब है.
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