बिलासपुर हवाई सेवा मामला: HC का आदेश, अक्टूबर तक काम पूरा करे सरकार
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बिलासपुर हवाई सेवा मामला: HC का आदेश, अक्टूबर तक काम पूरा करे सरकार

हाईकोर्ट में पत्रकार कमल दुबे ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि बिलासपुर राजधानी रायपुर के बाद दूसरा बड़ा शहर है. इसके बावजूद यहां हवाई सुविधा शुरू नहीं की गई है.

बिलासपुर हवाई सेवा मामला: HC का आदेश, अक्टूबर तक काम पूरा करे सरकार

बिलासपुर: बिलासपुर में 4c के तहत हवाई सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को युद्धस्तर पर काम करने का आदेश दिया. साथ ही डीजीसीए को तत्काल 3c लाइसेंस के लिए अप्लाई करने को कहा गया है. इसके अलावा निर्माण कार्य के लिए जल्द से जल्द राशि भी रिलीज करने के लिए आदेश दिया गया है. कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब इस पर अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी.

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दरअसल, हाईकोर्ट में पत्रकार कमल दुबे ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि बिलासपुर राजधानी रायपुर के बाद दूसरा बड़ा शहर है. इसके बावजूद यहां हवाई सुविधा शुरू नहीं की गई है. मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूर्व में ही जल्द से जल्द हवाई सेवा शुरू करने को कहा था. इसके बाद बिलासपुर को 2C का लाइसेंस दिया गया. लेकिन अब याचिका में मांग की जा रही है कि यहां 2C नहीं बल्कि 4C लाइसेंस की आवश्यकता है. 

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मामले में पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया था कि अभी भी राज्य सरकार की ओर से काम बाकी है, और शासन ने 3c ,4c लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं दिया है. मामले की पिछली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. जिसमें आज फैसला आ गया.

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