बिलासपुर: 283 सहकारी समितियों में नगद खाद बिक्री पर रोक, किसान हुए परेशान
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बिलासपुर: 283 सहकारी समितियों में नगद खाद बिक्री पर रोक, किसान हुए परेशान

केंद्रीय बैंक बिलासपुर किसान सोसाइटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय साहू ने बताया कि सरकारी आदेश के अनुसार खाद निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेची जा सकती. इसकी वजह से उन्हें घाटा हो रहा है.

सांकेतिक तस्वीर.

दुर्गेश सिंह बिसेन/पेंड्रा: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले जिले बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर-चांपा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही सहित लगभग 283 सहकारी समितियों में अब किसानों को नगद पैसे लेकर खाद नहीं बेचा जाएगा. यह फैसला जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के बाद लिया गया है. इस आदेश के बाद किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि इस समय उन्हें खाद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है.

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केंद्रीय बैंक बिलासपुर किसान सोसाइटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय साहू ने बताया कि सरकारी आदेश के अनुसार खाद निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेची जा सकती. इसकी वजह से उन्हें घाटा हो रहा है. विनय साहू ने कहा कि 1 टन पर परिवहन शुल्क जोड़ने के बाद भी उन्हें 11 रुपए का नुकसान हो रहा है. लेकिन कैश क्रेडिट खाते या किसान क्रेडिट कार्ड के बदले मांग के अनुरूप ऋण स्वरूप उर्वरक बेचने को तैयार हैं, अन्यथा सरकार या तो खुद इस घाटे की भरपाई करें या फिर कृषि विभाग से सब्सिडी दिलाए.

किसान जीतराम, भोलाराम और मोहम्मद फहरुक ने बताया कि इस समय खाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन नगद में खाद नहीं मिलने की वजह से दिक्कत हो रही है. किसानों ने कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी के इस फैसले से जिले के सभी किसान परेशान हैं. ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे अब खाद कैसे खरीदें.

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आपको बता दें कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले लगभग 283 किसान सोसाइटी संचालकों ने नोटिस चिपका दिया है. इससे दूर-दूर से खाद खरीदने के लिए आने वाले किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है.

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