बिलासपुर हाईकोर्ट ने CGPSC मेंस की परीक्षा पर लगाई रोक, 18 को होना था एग्जाम
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बिलासपुर हाईकोर्ट ने CGPSC मेंस की परीक्षा पर लगाई रोक, 18 को होना था एग्जाम

जानकारी के मुताबिक राज्य लोक सेवा की आयोग की तरफ से प्रीलिम्स की परीक्षा फरवरी में आयोजित की गई थी. जिसका रिजल्ट जून में जारी किया गया था.

बिलासपुर हाईकोर्ट ने CGPSC मेंस की परीक्षा पर लगाई रोक, 18 को होना था एग्जाम

रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर 2020 आयोजित होने वाली पीएससी मेंस की परीक्षा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने यह फैसला परीक्षा को लेकर दायर की एक याचिका की सुनवाई पर दी. पीएससी मेंस की परीक्षा पर यह रोक आगामी आदेश तक लागू रहेगी. 

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जानकारी के मुताबिक राज्य लोक सेवा की आयोग की तरफ से प्रीलिम्स की परीक्षा फरवरी में आयोजित की गई थी. जिसका रिजल्ट जून में जारी किया गया था. जिसके 8 प्रश्नों पर  याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी. जिस पर जस्टिस गौतम भादुडी की एकल खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. 

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में यह उदयन दुबे, राकेश यादव, ज्योती सोनी, ने अधिवक्ता पी आचार्य, रोहित शर्मा, अरिजित तिवारी, टी के झा, सुशोभित मिश्रा, टी के तिवारी, कौशल यादव की तरफ से दायर की गई थी.

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