छत्तीसगढ़ HC ने ठेके खोलने के लिए बनाई गई कमिटी की रद्द, बिलासपुर में Covid-19 टेस्टिंग लैब खोलने का निर्देश
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छत्तीसगढ़ HC ने ठेके खोलने के लिए बनाई गई कमिटी की रद्द, बिलासपुर में Covid-19 टेस्टिंग लैब खोलने का निर्देश

कटघोरा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए  हाई कोर्ट ने बिलासपुर में कोरोना परीक्षण केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट ने परीक्षण केंद्र खोलने को लेकर 3 दिनों के भीतर कदम उठाने को कहा है.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भूपेश सरकार द्वारा शराब ठेके खोलने के लिए बनाई गई कमिटी को रद्द कर दिया है.

साथ ही कटघोरा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए  हाई कोर्ट ने बिलासपुर में कोरोना परीक्षण केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट ने परीक्षण केंद्र खोलने को लेकर 3 दिनों के भीतर कदम उठाने को कहा है.

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साथ ही केंद्र सरकार को अगले 3 दिनों में इसे मंजूरी देने का भी निर्देश दिया गया है. अब हाई कोर्ट मामले में अगली सुनवाई आने वाले 17 अप्रैल को करेगा. 

दरअसल, दिल्ली के एक धार्मिक कार्यक्रम से लौटे लोगों की तलाश, लॉकडाउन में शराब दुकानें नहीं खोलने समेत कई मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट जनहित याचिकाएं लगाई गई थीं.

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इन याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए सोमवार को हाई कोर्ट ने डीजीपी और स्वास्थ्य सचिव को धार्मिक आयोजन से लौटे सभी लोगों का जिलेवार डाटा निकालने के आदेश दिए.

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