New Ration Cards in CG: छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी गई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर यह अवधि बढ़ाई गई है.
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Last Date Ration Card Renewal: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तिथि बढ़ाने के निर्देश दिये हैं. अब राशन कार्ड का नवीनीकरण 30 अप्रैल 2024 तक किया जाएगा. इस संबंध में खाद्य विभाग के निदेशक की ओर से सभी जिलों के कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं आवेदन
खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाइल एप तैयार किया गया है. इसे प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है. इसके अलावा इसे खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है. राशन कार्ड धारक अपने मोबाइल में इस ऐप के माध्यम से नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाइल नहीं है अथवा जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है.
खाद्य विभाग द्वारा तैयार मोबाइल ऐप में लाभार्थियों को वर्तमान में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करने की सुविधा है, जिसके माध्यम से राशन कार्ड आवेदन से संबंधित सभी जानकारी खाद्य विभाग के डेटाबेस से स्वचालित रूप से ऐप के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी.
76.94 लाख राशनकार्डों का होगा नवीनीकरण
बता दें कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य में प्रचलित राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है. प्रदेश में 76.94 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण की प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरु हुई. इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा नया मोबाइल एप तैयार किया गया है. इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है. समस्त कलेक्टर्स को राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत तथा स्थानीय स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं.
नवीनीकरण प्रक्रिया को बनाया सरल
राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया को पहले से बेहतर और सरल बना दिया है. ताकि कोई भी पात्र हितग्राही अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण कराने से वंचित न रहे.