1 अप्रैल से पेंशन के पैसे निकालना हो जाएगा मुश्किल! अब ये पेपर्स करने होंगे जमा
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1 अप्रैल से पेंशन के पैसे निकालना हो जाएगा मुश्किल! अब ये पेपर्स करने होंगे जमा

How To Withdraw Pention Money: आने वाले 1 अप्रैल से नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम से पैसा निकालने वाले नियमों (Change Rule) में किए गए बदलाव लागू कर दिए जाएंगे. इसके तहत कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी जिसे आपको अपलोड करना होगा. अगर आप नहीं करते हैं तो पेंशन के पैसे निकालना मुश्किल हो जाएगा. 

File Photo

National Pension System Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम (National Pension System) से पैसा निकालने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है. आने वाले 1 अप्रैल से पैसा निकालने वाले नियमों में किया गया बदलाव लागू कर दिया जाएगा. नए नियम के मुताबिक आपको कुछ दस्तावेज देने की जरूरत होगी. अगर लाभ लेने वाले लोग इन दस्तावेजों को अपलोड(Upload)नहीं करते हैं या फिर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उनकी पेंशन रूक सकती है.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
सबसे पहले आपको CRA सिस्टम पर जाकर ये तय करना होगा की आपने एनपीएस विड्रॉल फार्म अपलोड किया है कि नहीं. इसके लिए आपको विड्राल फार्म और पहचान पत्र की सही जानकारी दी जानी चाहिए. इसके अलावा आपके पास बैंक अकाउंट प्रूफ, प्रैन या पर्मानेंट रिटायमेंट अकाउंट नंबर कार्ड की कॉपी भी होनी चाहिए. अगर इसमें से कोई भी जानकारी आपने गलत दी होगी या फिर दी है तो आप आने वाले 1 अप्रैल से पैसा नहीं निकाल पाएंगे.

दस्तावेजों को ऐसे करें अपलोड 
सबसे पहले आप  CRA सिस्टम पर दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए लॉग इन करें. 
लॉग इन करने के बाद आपको ई-साइन करने के लिए रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा.
नंबर डालने के बाद आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा जिसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगी.
इसके बाद एड्रेस, बैंक डिटेल, नॉमिनी डिटेल जैसी जानकारी अपने आप अपलोड हो जाएगी.
इसके बाद लाभ लेने वाले व्यक्ति को एकमुश्त एन्युटी रकम और डिटेल भरना है.
आगे बढ़ते हुए सब्सक्राइबर को अपना बैंक अकांउट वेरिफाई करना होगा.
इसके बाद आपको केवाईसी दस्तावेज पहचान और एड्रेस प्रूफ, प्रैन कार्ड और बैंक प्रूफ को अपलोड करने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा.
जितने भी दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे वो सब स्कैन होने चाहिए.
इसके बाद आप ओटीपी भेजकर आसानी के साथ अपना प्रोसेस पूरा कर सकते हैं.

ऐसे निकाले जाते हैं NPS से पैसे
वर्तमान समय में इसका लाभ उठाने वाले लोग कुल कॉपर्स में से 60 प्रतिशत तक रकम एकसाथ विड्रॉल कर सकते हैं. इसके अलावा 40 प्रतिशत कॅापर्स को यूटिलाइज भी कर सकते हैं. साथ ही साथ बता दें कि अगर आपका कुल एनपीएस कॉपर्स 5 लाख रुपये है, तो ​मैच्योरिटी पूरा होने के बाद सब्सक्राइबर इसमें से 60 प्रतिशत राशि निकाल सकेंगे और प्रीमैच्योरिटी से पहले विड्रॉल करने पर 80 प्रतिशत कॉपर्स से एन्युटी खरीदने की आवश्यकता होगी. 

इसके तहत आने वाले 1 अप्रैल से नया नियम लागू हो जाएगा. इसका लाभ उठाने के लिए आपको नए नियम के मुताबिक मांगे जाने वाले दस्तावेजों को अपलोड कर देना चाहिए.

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