Chhattisgarh News: कोर्ट ने डिप्टी CM विजय शर्मा को किया बाइज्जत बरी, जानिए क्या था मामला?
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Chhattisgarh News: कोर्ट ने डिप्टी CM विजय शर्मा को किया बाइज्जत बरी, जानिए क्या था मामला?

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एट्रोसिटी मामले दोष मुक्त हो गए हैं. गुरुवार को कवर्धा जिला न्यायालय ने उन्हें एट्रोसिटी मामले में बाइज्जत बरी कर दिया. जानिए पूरा मामला क्या था?

Chhattisgarh News: कोर्ट ने डिप्टी CM विजय शर्मा को किया बाइज्जत बरी, जानिए क्या था मामला?

Chhattisgarh News: कवर्धा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को बड़ी राहत मिली है. एट्रोसिटी मामले में सुनवाई करते हुए कवर्धा जिला न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त करार दिया है और बाइज्जत बरी कर दिया है. तत्कालीन खाद्य अधिकारी लगाए गए जातिगत गाली गलौज (एट्रोसिटी) के आरोपों के मामले में आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा पेशी में पहुंचे थे.

क्या था मामला?
डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज कवर्धा जिला न्यायालय पहुंचे थे. न्यायालय ने विजय शर्मा को एट्रोसिटी एक्ट मामले में दोषमुक्त कर दिया. पूरा मामला विधानसभा चुनाव के पूर्व का है. जब आम लोगों के राशन कार्ड मामले को लेकर विजय शर्मा जिला खाद्य कार्यालय पहुंचे हुए थे. उसे दौरान खाद्य अधिकारी ने विजय शर्मा पर कार्यालय पहुंचकर गुंडागर्दी करने और जातिगत गाली गलौज करने के संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

विजय शर्मा का बयान
मामला न्यायालय में चल रहा था. न्यायालय ने आज इस पर फैसला सुनाते हुए विजय शर्मा को एट्रोसिटी एक्ट मामले में दोषमुक्त कर दिया है. विजय शर्मा ने कहा कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था और उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे. आज न्यायालय का फैसला आया है. न्यायालय के फैसले के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पित की.

विजय शर्मा के वकील ने क्या कहा?
डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी पूरे मामले को राजनीतिक बताया. इसके साथ ही उन्होंने तमाम आरोपों को झूठा बताया. उन्होंने कहा कि झंडा कांड में आरोपियों को जमानत मिल रही थी तभी विजय शर्मा को जमानत ना मिले. इसी के चलते राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए विजय शर्मा पर एट्रोसिटी का झूठा आरोप लगाया गया था. ताकि उन्हें जमानत ना मिले, न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाया है और विजय शर्मा को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है.

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