Mahtari Vandana Yojana Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई 'महतारी वंदना योजना' की पांचवीं किस्त जल्द ही जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह जानकारी दी है.
Trending Photos
Mahtari Vandan Yojana Kisht: छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 1 जुलाई को महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई 'महतारी वंदन योजना' की पांचवी किस्त उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे. इसकी जानकारी देते हुए सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि 'कल फिर महतारियों के खाते में महतारी वंदन योजना की किस्त पहुंच जाएगी. मोदी की गारंटी के प्रमुख वादों को हमारी सरकार प्राथमिकता से पूरा कर रही है. यही है हमारी सुशासन की सरकार'.
1 जुलाई को खाते में आएंगे पैसे
महतारी वंदन योजना की किस्त हर महीने की पहली तारीख को जारी होती है. ऐसे में कल यानी 1 जुलाई को सीएम महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे. बता दें कि महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की रकम मिल रही है.
कल फिर महतारियों के खाते में महतारी वंदन योजना की किस्त पहुंच जाएगी।
मोदी की गारंटी के प्रमुख वादों को हमारी सरकार प्राथमिकता से पूरा कर रही है। यही है हमारी सुशासन की सरकार। pic.twitter.com/QSJphV88CF
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) June 30, 2024
यह भी पढ़ें: Balrampur में मेडिकल संचालक का कारनामा! कर दिया महिला का बवासीर का ऑपरेशन, जानें फिर आगे क्या हुआ?
महतारी वंदन योजना क्या है?
बता दें कि "महातारी वंदना योजना" छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है. इस योजना ने विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई 'महातारी वंदना योजना' में सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे. महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपये दिए जाएंगे.
इन्हें मिलेगा लाभ
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 साल होनी चाहिए. विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है. आयकर दाता और सरकारी नौकरी पाने वाले लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.