पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है, ''मैं कोविड मरीज हूं 9 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ हूं. सरकार जबरन मेरा बंगला खाली करवा रही है मेरे पास रहने को घर भी नहीं है.''
Trending Photos
जबलपुर: मध्य प्रदेश में शुरू हुई बंगला पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. इसी सियासत के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जबलपुर हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए. उनकी याचिका पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां से उन्हें 15 दिन की राहत मिल गई. यानी पीसी शर्मा अब 15 दिन और सरकारी बंगले में रह सकते हैं.
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है, ''मैं कोविड मरीज हूं 9 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ हूं. सरकार जबरन मेरा बंगला खाली करवा रही है, मेरे पास रहने को घर भी नहीं है.'' कांग्रेस नेता की इस याचिका पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने जबलपुर हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का पक्ष रखा.
सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने पीसी शर्मा से कहा कि 3 दिन में सरकार को आवेदन करें. वहीं कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि 15 दिन में कांग्रेस नेता के आवेदन का निराकरण करें. हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मंत्री शर्मा को ब- 4 बंगले में रहने की 15 दिन की मोहलत मिल गई है.
ये भी पढ़ें : मध्य प्रदेश में फूटा कोरोना बम, एक दिन में आए सबसे ज्यादा 1142 केस, आंकड़ा पहुंचा 49493
इन पूर्व मंत्रियों को मिला था नोटिस
आपको बता दें कि गृह विभाग ने बेदखली का नोटिस पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, बृजेंद्र सिंह राठौर, ओमकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पांसे, उमंग सिंगार, पीसी शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, सचिन यादव और सुरेंद्र बघेल को जारी किया था.
WATCH LIVE TV: