ढाई साल पहले रतलाम में हुई एक हत्या मामले में कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है, पढ़िए पूरी ख़बर।
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रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में कोर्ट ने स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के दो गांवों में हत्याकांड पर फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।
हालांकि 13 अन्य लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
दरअसल जून 2014 में ज़िले के आलनिया और रूपाखेड़ा गांव के बीच फसल बर्बाद करने को लेकर रंजिश हुई थी।
12 जून 2014 को आलनिया गांव के लोगों ने रूपाखेड़ा गांव के लोगों पर हमला कर दिया था।
इस दौरान आलनिया गांव के लोगों ने लट्ठ, कुल्हाड़ी, तलवार आदि से हमला किया था।
जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हुए थे।
जिस शख्स की मौत हुई थी उसका नाम बिहारीलाल था, जबकि वर्धमान पाटीदार, सोहनलाल, विजय, आनंदीलाल, बद्रीलाल और दशरथ घायल हो गए थे।
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था।
इसी मामले में ढाई साल बाद न्यायालय ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।