MP News: लव जिहाद मामले में अरबाज को 3 साल की सजा, हिंदू नाम बताकर युवती को ऐसे फंसाया था
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2365488

MP News: लव जिहाद मामले में अरबाज को 3 साल की सजा, हिंदू नाम बताकर युवती को ऐसे फंसाया था

Vidisha News: विदिशा में लव जिहाद मामले में आरोपी अरबाज को तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 3 साल की सजा और 60 हजार रुपए का दंड सुनाया है. आरोपी ने हिंदू लड़का बनकर हिंदू लड़की से शादी की थी. 2021 की घटना में युवती ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी.

Vidisha Love Jihad News

Vidisha Love Jihad News: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लव जिहाद मामले में सजा सुनाई गई है. तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रदीप दुबे ने आरोपी अरबाज को तीन साल की सजा और 60 हजार रुपए का आर्थिक दंड सुनाया है. अरबाज ने अपना नाम बदलकर अमित रखा था और हिंदू लड़की से शादी की थी, जिससे युवती ने छेड़छाड़ और अन्य धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर आरोपी को दंडित किया है.

ग्वालियर में सुबह-सुबह पुलिस ने किया एनकाउंटर, पकड़ा गया इनामी कुख्‍यात बदमाश

Sakti News: देर रात घर में घुसकर धारदार हथियार से पत्नि-पत्नी की हत्या, डबल मर्डर से फैली सनसनी

जानिए पूरा मामला?
दरअसल, विदिशा में लव जिहाद मामले में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (2rd Additional Sessions Judge) ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में तीन साल की सजा सुनाई है. मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़का बनकर हिंदू लड़की से शादी की थी. मामले में 60 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है. बता दें कि ये पूरी घटना सितंबर 2021 की बताई गई है. सितंबर 2021 को थाना कोतवाली में एक युवती पहुंची और उसने बताया कि अरबाज ने अपना नाम बदलकर अमित रखा और उसे बरगलाया. जैसे ही नाम का खुलासा हुआ और वास्तविक नाम सामने आया. जिसके बाद युवती ने थाने में छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. अपर लोक अभियोजक धूप सिंह तोमर द्वारा इस मामले में शासन की ओर से पैरवी की गई.

तीन-तीन साल की सजा
बता दें कि आज द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रदीप दुबे ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और अपर लोक अभियोजक धूप सिंह तोमर की दलीलों से संतुष्ट होकर आरोपी अरबाज को अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन साल की सजा और 60 हजार रुपए का आर्थिक दंड से दंडित किया है. संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें छेड़छाड़ और अन्य धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है.

रिपोर्ट: दीपेश शाह (विदिशा)

Trending news