MP: अदालत ने बालिका से दुष्कर्म करने वाले युवक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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MP: अदालत ने बालिका से दुष्कर्म करने वाले युवक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

तिया की स्थानीय अदालत ने छह वर्षीय एक बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 60,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

दतिया: दतिया की स्थानीय अदालत ने छह वर्षीय एक बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 60,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. अदालत ने मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए मात्र तीन दिन की सुनवाई में युवक को यह सजा सुनाई है. 

जिला अभियोजन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार गर्ग ने गुरुवार को बताया कि जिला अपर न्यायालय के न्यायाधीश हितेंद्र द्विवेदी ने आरोपी मोतीलाल अहिरवार (25) को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) धारा 363 और पॉक्सो अधिनियम की सम्बद्ध धाराओं में बालिका के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए सश्रम उम्रकैद और 60,000 रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया. अदालत ने अर्थदण्ड की राशि में से 50,000 रुपए की राशि पीड़ित मासूम को दिए जाने के आदेश दिये हैं. फैसले के साथ ही मोतीलाल को जेल भेज दिया गया है.

जिला पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि गत 29 मई को अपने परिजनों के साथ बालिका थरेट थाना क्षेत्र में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंची थी, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने ही आरोपी मोतीलाल को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया था. पुलिस ने 66 दिनों की जांच के बाद तीन अगस्त को अदालत में मामला पेश किया था. मामले में 11 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये.

(इनपुट भाषा से)

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