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रायपुर: कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. राज्य सरकार ने नई विद्युत दर में बड़ी छूट दी है. तंगहाली में गुजर रहे औद्योगिक घरानों के साथ-साथ अस्पतालों को भी 5 प्रतिशत की छूट दी गई है.जो दरें साल 2019-20 में प्रस्तावित थी, उसे नये वित्तीय वर्ष में भी जारी रखा गया है.
घरेलू बिजली दरें बरकरार
जानकारी के मुताबिक, घरेलू बिजली दरों को पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, कृषि और गैर घरेलू बिजली दरों में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है.
अस्पताल के लागू विद्युत दरों को राहत
चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित अस्पताल के लागू विद्युत दरों को राहत देते हुए टैरिफ श्रेणी hv-6 में सम्मिलत किया गया है, अस्पताल और नर्सिंग होम के साथ-साथ स्वास्थ्य सेंटरों में ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट दी गई है.
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राइस मिलों को 5 प्रतिशत की छूट
राइस मिलों को भी 5 प्रतिशत की छूट दी गई है, उसी तरह से स्टील सेक्टर के लिए लोड फैक्टर रिबेट लागू किया गया है, इसके तहत लोड फैक्टर रिबेट के लिए निर्धारित अधिकतम लोड फैक्टर प्रतिशत 77 से 70 प्रतिशत से ज्यादा निर्धारित किया गया है.
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