अब भोपाल सहित प्रदेश के सभी रेड जोन में नगरीय निकायों की सीमा के अंतरगत शराब दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है. गुरुवार 28 मई को आबकारी विभाग ने सभी संबंधित कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं. जिसके बाद शराब की दुकानों का सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा.
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भोपाल: मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच भी शराब की बिक्री हो सकेगी. अब भोपाल सहित प्रदेश के सभी रेड जोन में नगरीय निकायों की सीमा के अंतरगत शराब दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है. गुरुवार 28 मई को आबकारी विभाग ने सभी संबंधित कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं. जिसके बाद शराब की दुकानों का सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा.
आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बहुत अधिक है और शराब की दुकाने खुलने से लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी. जिससे संक्रमण तेजी से बढ़ने का डर है. इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अब तक कई जिलों में शराब की दुकाने खोलने को लेकर पांबदी लगी थी.
जिनमें इंदौर, उज्जैन के शहरी क्षेत्र के साथ ही भोपाल, जबलपुर, बुरहानपुर, खंडवा, देवास के नगर निगम और धार, मंदसौर,नीमच, कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र शामिल हैं. लेकिन अब आबकारी विभाग के आदेश के बाद इन जिलों में भी शराब की दुकानें खोली जाएंगी.
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बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना के कुल 192 नए केस आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 7493 हो गई है. वहीं राज्य में कोरोना का संक्रमण अब 51 जिलों में पहुंच चुका है.
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