MP:मेंटल हेल्थ सेंटर में AC लगवाने की शर्त पर HC ने धारा 307 के तीन आरोपियों को दी जमानत
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MP:मेंटल हेल्थ सेंटर में AC लगवाने की शर्त पर HC ने धारा 307 के तीन आरोपियों को दी जमानत

उच्च न्यायालय ने कोविड-19 को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कराए जाने के निर्देश देते हुए आरोपियों के आवेदन को स्वीकार किया. 

जबलपुर हाईकोर्ट का ग्वालियर बेंच.

कर्ण मिश्रा/ग्वालियर: जबलपुर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हत्या के प्रयास (IPC Section 307- Attempt to Murder) के एक मामले में तीन आरोपियों को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी कि वे मानसिक आरोग्यशाला (Mental Health Center) के अंतर्गत आने वाले मर्सी होम में 2 टन का एक एसी लगवाएंगे. आरोपियों को 1 सप्ताह में कोर्ट इस आदेश का पालन करना होगा. आदेश का पालन नहीं करने पर उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.

न्यायमूर्ति शील नागू ने इस एक शर्त के अलावा अन्य कई शर्तों के साथ आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली. वैश्विक महामारी कोरोना के चलते उच्च न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. तीनों आरोपियों के खिलाफ सिरोंज थाना जिला विदिशा में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है.

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कृषि भूमि के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था. इस मामले में शासन की ओर से आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रकरण के जो तथ्य हैं उन्हें देखते हुए इन तीनों को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए. 

उच्च न्यायालय ने कोविड-19 को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कराए जाने के निर्देश देते हुए आरोपियों के आवेदन को स्वीकार किया. कोर्ट ने तीनों आयोपियों के सामने शर्त रखी कि वे जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे और भारत छोड़कर नहीं जा सकेंगे.

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