उपचुनाव से पहले सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर HC का निर्देश, करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन
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उपचुनाव से पहले सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर HC का निर्देश, करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन

कोरोना काल में मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं. जल्द ही इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा. लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सियासी दलों को झटका दिया है. कोर्ट ने राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है.

फाइल फोटो

ग्वालियर: कोरोना काल में मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं. जल्द ही इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा. लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर निर्देश जारी किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए. तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के कारण राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने रविवार को अंतरिम आदेश जारी किया है. 

दरअसल हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दाखिल कर राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिका में कोरोना का हवाला देकर कार्यक्रमों पर सवाल उठाए गए थे, पूछा गया था कि कोरोना काल में कार्यक्रम अनुमति कैसे दी गई. इसी याचिका पर कोर्ट ने कलेक्टर और एसपी  से जवाब मांगा था. 

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कोर्ट ने राजनीतिक कार्यक्रमों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है. एडवोकेट संजय द्विवेदी, एडवोकेट राजू शर्मा और एडवोकेट वीडी शर्मा की नियुक्ति की गई है. बीते दिनों हुए राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर एडवोकेट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे. मामले में अब अगली सुनवाई  28 सितम्बर को होगी. 

 

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