कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दर्ज FIR रद्द, धारा 144 के उल्लंघन को लेकर दर्ज हुआ था केस
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कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दर्ज FIR रद्द, धारा 144 के उल्लंघन को लेकर दर्ज हुआ था केस

हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा, विधायक रमेश मेंदोला और महेन्द्र हार्डिया के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त कर दिया है.

हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को बड़ी राहत दी है.

इंदौर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा, विधायक रमेश मेंदोला और महेन्द्र हार्डिया के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त कर दिया है.

जस्टिस वीरेंद्र सिंह की कोर्ट ने पांचों नेताओं की ओर से 482 के तहत दायर याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर निरस्त करने के आदेश दिए. अतिरिक्त महाधिवक्ता रविन्द्र सिंह छाबड़ा ने FIR कोर्ट द्वारा निरस्त किये जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि शासन को ये स्वतंत्रता दी है कि वो इस मामले में धारा 195 के तहत निजी परिवाद (प्रायवेट कम्प्लेंट) लगा सकता हैं.

बता दें कि, कैलाश विजयवर्गीय के साथ इन सभी नेताओं पर इंदौर कमिश्नर के बंगले के बाहर धरना देने को धारा 144 का उल्लघंन मानते हुए FIR दर्ज की गई थी. दरअसल, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय माफियाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर इंदौर डिविजन के कमिश्नर आकाश त्रिपाठी से मिलना चाहते थे. लेकिन उनके नहीं मिलने से नाराज होकर विजयवर्गीय ने इंदौर में आग लगा देने की धमकी दे डाली थी.

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