बर्खास्त BJP विधायक प्रह्लाद लोधी को HC से बड़ी राहत, सजा पर 7 जनवरी तक लगाई रोक
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बर्खास्त BJP विधायक प्रह्लाद लोधी को HC से बड़ी राहत, सजा पर 7 जनवरी तक लगाई रोक

पवई के बर्खास्त विधायक प्रह्लाद लोधी (Prahalad Lodhi) को जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) से आज बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने प्रह्लाद लोधी की सजा पर 7 जनवरी तक रोक लगा दी है.

बर्खास्त BJP विधायक प्रह्लाद लोधी को HC से बड़ी राहत, सजा पर 7 जनवरी तक लगाई रोक

जबलपुरः पवई के बर्खास्त विधायक प्रह्लाद लोधी (Prahalad Lodhi) को जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) से आज बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने प्रह्लाद लोधी की सजा पर 7 जनवरी तक रोक लगा दी है, जिसके बाद उनके समर्थकों ने खुशी जताई है. वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी में भी खुशी की लहर दिखाई दे रही है. आपको बता दें कि भोपाल (Bhopal) की स्पेशल कोर्ट ने तहसीलदार के साथ मारपीट के मामले में प्रह्लाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. 

भोपाल की स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा सचिवालय ने भी प्रह्लाद लोधी की विधायकी को निरस्त कर दिया था. कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने पवई सीट को रिक्त घोषित कर दिया था. बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी की विधानसभा से सदस्यता शून्य घोषित कर दी गई था. ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने खुशी जताई है.

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वहीं प्रह्लाद लोधी के मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान आया है. उन्होंने कहा कि ये हाईकोर्ट का अपना अधिकार था. विवेक तन्खा ने कहा कि हाईकोर्ट में प्रूफ कर दिया अब हम सुप्रीमकोर्ट जाएंगे और वहां अपील करेंगे. वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि विधानसभा स्पीकर ने कुछ गलत नहीं किया. जो संविधान में लिखा है वही उन्होंने किया है. अब ये सुप्रीमकोर्ट तय करेगी कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत है.

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