MP: कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हर जगह खुलेंगे ठेके, सरकार ने जारी किया आदेश
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MP: कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हर जगह खुलेंगे ठेके, सरकार ने जारी किया आदेश

 आबकारी विभाग की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक राज्य में रेड, ऑरेन्ज और ग्रीन जोन में शराब की दुकानें 4 मई से खोली जाएंगी.

सांकेतिक तस्वीर.

भोपाल: शिवराज सरकार ने लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया है. आबकारी विभाग ने यह फैसला केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को जारी कोविड-19 की गाइडलाइन के आधार पर लिया है. आबकारी विभाग की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक राज्य में रेड, ऑरेन्ज और ग्रीन जोन में शराब की दुकानें 4 मई से खोली जाएंगी. इस दौरान लोग शराब खरीद कर सकेंगे. लेकिन कंटेनमेंट जोन में कोई भी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी.

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आबकारी विभाग की तरफ से शनिवार को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सोमवार 4 मई से राज्य में शराब की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा. हालांकि कंटेनमेंट एरिया में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है. अगर कंटेनमेंट जोन की दुकानें इस दौरान खुलती हैं तो ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्र सरकार लॉकडाउन-3 में कई तरह की छूट दी है. जिसके आधार पर राज्य सरकारों ने अपने यहां कई तरह की दुकानों को खोलने का आदेश दिया है.

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