गृह मंत्रालय (MHA) ने देश भर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसमें पहले के मुताबिक और सख्ती बरती गई है.
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है. इसकी घोषणा 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा की गई जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा आज 15 अप्रैल को नए दिशा-निर्देशों की घोषणा करने की बात भी कही थी. जिसके बाद गृह मंत्रालय (MHA) ने देश भर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसमें पहले के मुताबिक और सख्ती बरती गई है.
इस गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने और थूकने पर जुर्माना और अन्य मूवमेंट्स पर भी रोक लगाई गई है. यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसपर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कि कुछ शर्तों के साथ खेती और मंडियों में पिछली बार से के मुकाबले कुछ छूट दी गई हैं.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक ये हैं निर्देश-
#IndiaFightsCOVID19
MHA issues revised consolidated guidelines on the #Lockdown2 measures to be taken by Ministries/Departments of Govt of India, State/UT governments & State/UT authorities for the containment of #COVID19 in India. (1/2) pic.twitter.com/Q85DFtMAob— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 15, 2020