मध्य प्रदेश में कोरोना अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस जारी, जिम और शॉपिंग मॉल भी खुल सकेंगे
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मध्य प्रदेश में कोरोना अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस जारी, जिम और शॉपिंग मॉल भी खुल सकेंगे

नई गाइडलाइंस के तहत जहां सरकार ने जिम और शॉपिंग मॉल खोलने का ऐलान किया है. वहीं होटल्स और रेस्तरां में लोग बैठकर भी खाना खा सकेंगे. 

फाइल फोटो.

भोपाल/मृदुलः मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगभग थमने के बाद अब सरकार ने अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इन गाइडलाइंस के तहत अब राज्य में जिम और शॉपिंग मॉल्स को भी खुलने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि अभी जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे. इनके अलावा कुछ चीजों पर पहले की तरह पाबंदी रहेगी.

होटल्स, रेस्तरां में बैठकर खा सकेंगे खाना
नई गाइडलाइंस के तहत जहां सरकार ने जिम और शॉपिंग मॉल खोलने का ऐलान किया है. वहीं होटल्स और रेस्तरां में लोग बैठकर भी खाना खा सकेंगे. अभी तक लोगों को होटल रेस्तरां से खाना पैक कराकर ले जाने की ही इजाजत थी. हालांकि कुल क्षमता के 50 फीसदी ही लोग अभी होटल, रेस्तरां में बैठकर खाना खा सकेंगे. साथ ही होटल्स और रेस्तरां को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति मिल सकती है.  

धार्मिक स्थल भी खुल सकेंगे. हालांकि अभी एक समय में 6 लोग ही धार्मिक स्थल में मौजूद रहकर पूजा कर सकेंगे. विवाह आयोजन में भी 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी गई है. वहीं अंतिम संस्कार में 10 लोग शामिल हो सकेंगे. नाइट कर्फ्यू अभी भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा. 

सिनेमा घर और स्वीमिंग पूल के खुलने का करना होगा इंतजार
नई गाइडलाइंस में भी सरकार ने सिनेमा घरों और स्वीमिंग पूल्स को राहत नहीं दी है. इन्हें अभी भी बंद ही रखने का फैसला किया गया है. शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी अभी रोक रहेगी. वहीं रविवार को पहले की तरह पूर्ण रूप से लॉकडाउन ही रहेगा. गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस के संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं. 

छतरपुर भी हुआ अनलॉक
बुधवार से छतरपुर जिला भी अनलॉक हो जाएगा. सभी दुकाने और मॉल प्रतिदिन खुलेंगे. सभी प्रतिष्ठानों के प्रशासन द्वारा समय तय कर दिया गया है. जिम भी सुबह और शाम समय अनुसार खोले जाएंगे. शादी में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. कलेक्टर की अगुवाई में आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है. 

  

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