सूर्य नमस्कार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे यह कांग्रेस विधायक, BJP ने बताया देशद्रोही, जानें कोर्ट ने क्या कहा
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सूर्य नमस्कार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे यह कांग्रेस विधायक, BJP ने बताया देशद्रोही, जानें कोर्ट ने क्या कहा

भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने ( Arif Masood) सामूहिक सूर्य नमस्कार के खिलाफ हाईकोर्ट (mp high court) में याचिका लगाई है. उनके याचिका के बाद प्रदेश में सियासी घमासन शुरू हो गया है.

सूर्य नमस्कार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे यह कांग्रेस विधायक, BJP ने बताया देशद्रोही, जानें कोर्ट ने क्या कहा

भोपाल: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ( Arif Masood) ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (mp high court) में सामूहिक सूर्य नमस्कार (Surya Namaskar) कार्यक्रम के खिलाफ याचिका लगाई है. याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है. हालांकि कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि याचिकाकर्ता को 'सूर्य नमस्कार योग है या उपासना पद्धति' इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए.

मंत्री ने बताया देशद्रोही
आरिफ मसूद की याचिका और उसपर कोर्ट का रुख देखने के बाद बीजेपी मसूद पर हमलावर हो गई है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग (Minister Vishwas Sarang) ने कहा कि कोर्ट का फैसला उन तथाकथित ताकतों के गाल पर तमाचा है जो देश में धर्म का विवेध फैलाना चाहते हैं. सारंग ने मसूद को देशद्रोही बताते हुए कहा कि आरिफ मसूद जैसे लोग समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं.

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कांग्रेस ने किया पलटवार

विधायक आरिफ मसूद को देशद्रोही बताए जाने के बाद कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग (Minister Vishwas Sarang) पर जमकर हमला बोला है. कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा (Narendra Saluja) ने कहा कि बड़े शर्म की बात है मंत्री को हाईकोर्ट की कार्यवाही की जानकारी नहीं है. अभी आदेश आया नहीं और वो उसे आदेश मानकर गलाफाड़ रहे हैं. ये मामला बीजेपी कांग्रेस का नहीं है. उन्होंने अपने धर्म को लेकर याचिका लगाई है, ये उनका अपना अधिकार है.

क्या है याचिका में
याचिका में कहा गया है, सूर्य नमस्कार (Surya Namaskar) को सूर्य की पूजा है. सूरज की पूजा करना इस्लाम के खिलाफ है. इसलिए सरकार को इस आदेश वापस लेना चाहिए. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना, स्वतंत्रता के अधिकार किसी व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रही है. भारत धर्मनिरपेक्ष देश इसलिए यहां इच्छा या सहमति के बिना ऐसी चीजों को थोपने की अनुमति नहीं हैं.

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कोर्ट ने क्या कहा
आरिफ मसूद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट (high court) ने कहा कि सूर्य नमस्कार एक योग है जो स्वास्थ्य के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन के लिए जरूरी है. फिर भी अगर याचिकाकर्ता इसे सूर्य उपासना से जोड़ रहा है तो उसे इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए. कोर्ट ने इसके लिए आरिफ मसूद को 8 फरवरी तक का वक्त दिया है. अगली सुनवाई में उन्हें इस संबंध में दस्तावेद देने होंगे.

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किस कार्यक्रम का है विरोध
अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav) कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी से 7 फरवरी तक तीन राज्यों के 30,000 शिक्षण संस्थानों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है. इस कार्यक्रम के लिए 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का लक्ष्य रखा गया था. इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों और संबद्ध कॉलेजों को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लेने का निर्देश जारी किया था.

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