CM Rural Street Vendor Registration: खुद का छोटा-मोटा काम करने के लिए शिवराज सरकार देती है मुफ्त में लोन,ऐसे करें आवेदन
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CM Rural Street Vendor Registration: खुद का छोटा-मोटा काम करने के लिए शिवराज सरकार देती है मुफ्त में लोन,ऐसे करें आवेदन

Chief Minister Rural Path Vendor Loan Scheme: आज हम आपको बताएंगे कि आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना से लोन कैसे मिलेगा.

Chief Minister Rural Path Vendor Loan Scheme

Chief Minister Rural Path Vendor Loan Scheme:  मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना की अवधि 2 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है. बता दें कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को 28 जुलाई 2020 से लागू किया गया था. अब नए निर्णय के बाद यह योजना 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी. 

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सरकार के अनुसार इस योजना से वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कुल 3 लाख 14 हजार 487 ग्रामीण पथ विक्रेता हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हुआ.  बता दें कि इस योजना में बैंकों द्वारा प्रति लाभार्थी को 10 हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है. अब 2022-23 के लिए 2 लाख और वर्ष 2023-24 के लिए 2 लाख लाभार्थियों को लाभांवित करने का सरकार का लक्ष्य है. चलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे मिलता है तो हम आपको बताएंगे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य 
Objective of Chief Minister's Rural Path Vendor Loan Scheme: इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को सहायता प्रदान करना है क्योंकि ये ग्रामीण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (रूरल  इनफॉर्मल  इकॉनमी) के एक अभिन्न अंग है. स्ट्रीट वेंडर्स जैसे साइकिल चालक, फेरीवाले या जो आइसक्रीम, फल, समोसा/कचौरी, ब्रेड-बिस्किट, चिकन-अंडा,कपड़ा, छोटे बर्तन, जूते, झाड़ू आदि बेचते हैं या जो नाई का काम कर रहे हैं उनको फायदा पहुंचना है.

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एलिजिबिलिटी/डाक्यूमेंट्स  

Eligibility of Chief Minister Rural Path Vendor Loan Scheme: योजना के लिए एलिजिबल होने के लिए लाभार्थी की आयु 18 - 55 वर्ष होनी चाहिए.इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आधार से लिंक,कम्पोजिट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड हैं.

योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें (how to register for scheme)
-इंटरेस्टेड ऍप्लिकैंट्स "रजिस्टर"ऑप्शन के साथ स्ट्रीट वेंडर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
-मोबाइल नंबर पर ओटीपी रिसीव करें और इसे एंटर करें और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर को सेलेक्ट करें.
-अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करें और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी एंटर करके अपना वेरिफिकेशन करें.
यदि मोबाइल को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो आधार वेरिफिकेशन किसी भी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से किया जा सकता है.
-आधार वेरिफिकेशन के बाद,ओवरआल नंबर एंटर करें. ओवरआल नंबर सही होने पर परिवार के सदस्यों की डिटेल्स अपने आप आएगी.
-ओवरआल डिस्क्रिप्शन ऑफ़ फॅमिली मेंबर्स में, उन सदस्यों का चयन करें जो आपके बिज़नेस का समर्थन करते हैं.
-अपने इच्छित व्यवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें.
-डिक्लेरेशन पॉइंट्स को चेक करें और अपना एप्लीकेशन जमा करें.
-आवेदन जमा करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी. जिसे आप प्रिंट करवालें या स्क्रीनशॉट करके सुरक्षित रख लें. 
-इसके साथ ही आपको पावती के रूप में आपके मोबाइल पर एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा. 
-आपके द्वारा सब्मिटेड एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन संबंधित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा. 
-जानकारी सही होने के बाद आपको एक आइडेंटिटी कार्ड और प्रमाण पत्र दिया जाएगा.
-वेरिफिकेशन के दौरान डिस्क्रिपन्सी का पता चलने पर रेक्टिफिकेशन का अवसर दिया जाएगा. 
-जिसकी जानकारी एसएमएस के जरिए दी जाएगी. एरर रेक्टिफिकेशन के लिए पोर्टल पर "अपडेट"ऑप्शन की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी एंटर करके नेसेसरी मॉडिफिकेशन्स करें.
-एक स्ट्रीट वेंडर के रूप में आइडेंटिटी कार्ड और प्रमाण पत्र जारी करने की जानकारी भी एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी और दोनों रिकार्ड्स का एक लिंक भी भेजा जाएगा. ताकि स्ट्रीट वेंडर खुद इसको डाउनलोड कर सकें.

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