मध्यप्रदेश में अब जेल विभाग (jail department) में भी उच्च पद पर पदोन्नति (promotion) दी जाएगी. जेल विभान ने इसकी शुरुआत कर दी है.
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भोपाल: मध्यप्रदेश में अब जेल विभाग (jail department) में भी उच्च पद पर पदोन्नति (promotion) दी जाएगी. जेल विभान ने इसकी शुरुआत कर दी है. दरअसल शिवराज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जेल नियम 1986 में नई धारा जोड़ी गई है. जिसके मुताबिक अब जेल विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को भी (MP Officers) पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा.
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पदोन्नति बंद हो गई थी
बता दें कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से पदोन्नति बंद हो गई है. जिसके कारण से अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पद पर पहुंचे बिना सेवानिर्वित (retirement) किया जा रहा था. अब इससे बीच का रास्ता शिवराज सरकार ने निकाला था. जिसमें अधिकारी कर्मचारियों को उस का प्रभाव देने की व्यवस्था बनाई थी. जिसे सबसे पहले गृह विभाग में लागू किया गया था. लेकिन अब इसे जेल विभाग में भी लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. जल्द इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा.
नई व्यवस्था लागू होने से ये होगा
इस मामले में मीडिया से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा का कहना हैं कि अधिसूचना जारी करते हैं नई व्यवस्था लागू कर दी गई है. अब जेल विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए सहायक और उप अधीक्षक को प्रभारी बनाया जा सकेगा. इतना ही नहीं नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रहरी को प्रभारी मुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी को प्रभारी प्रमुख मुख्य पहरी और प्रमुख मुख्य प्रहरी को सहायक अधीक्षक जेल के रूप में उच्च पद पर पदोन्नति दी जा सकेगी.
अधिकार का उपयोग भी कर पाएंगे
वहीं इस फैसले से अधिकारियों को न सिर्फ श्रेणी की वर्दी मिलेगी. इसके अलावा उन्हें अधिकार का भी उपयोग करने की पात्रता रहेगी. हालांकि गृह विभाग के नियम की तरह ही उच्च पद के प्रभाव पर कार्य के दौरान उन्हें अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा और ना ही इस मामले में अधिकारी कर्मचारी द्वारा कोई दावा किया जा सकेगा.
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