रीवा में हिंदू देवी-देवताओं का किया अपमान, जनपद सदस्य समेत 3 के खिलाफ FIR
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रीवा में हिंदू देवी-देवताओं का किया अपमान, जनपद सदस्य समेत 3 के खिलाफ FIR

ब्राह्मण संगठनों ने भी हिंदू देवी-देवताओं के अपमान पर नाराजगी जाहिर की है और भोपाल में भी शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी मुकेश चंदानन को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी फरार हैं. 

रीवा में हिंदू देवी-देवताओं का किया अपमान, जनपद सदस्य समेत 3 के खिलाफ FIR

अजय मिश्रा/रीवाः मध्य प्रदेश के रीवा (Rewa) में हिंदू देवी देवताओं (Hindi Devi Devta insult) का अपमान करने का मामला सामने आया है. देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप जनपद सदस्य और उसके दो साथियों पर लगा है. वहीं जनपद सदस्य की इस हरकत से हिंदू समाज में गुस्सा है. ब्राह्मण संगठनों ने इसे लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और इसकी शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है. 

क्या है मामला
शिकायतकर्ता प्रभुदत्त दुबे ने बताया कि रौरा उन्मूलन नाम से एक वाट्सएप ग्रुप है, जिसमें विभिन्न समुदायों के 150 लोग शामिल हैं. शिकायत में कहा गया है कि 23 अगस्त की सुबह करीब 7.51 बजे गंगेव जनपद के वार्ड क्रमांक 6 से सदस्य अखिलेश कुमार पटेल ने हिंदू देवी-देवताओं की एक सूची बनाई और सभी को बलात्कारी बताने वाला संदेश पोस्ट कर दिया. इस पर शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई तो जनपद सदस्य के साथी और वाट्सएप ग्रुप से जुड़े रामजी पटेल ने धमकी दी और शिवलिंग की मर्यादा के खिलाफ एक और पोस्ट कर दी. जिसका अखिलेश कुमार पटेल ने समर्थन किया. 

इसके बाद ग्रुप से ही जुड़े मुकेश चंदानन नामक व्यक्ति ने भी शिवलिंग को अपमानित करने वाली पोस्ट डाली. आरोप है कि तीनों आरोपियों ने जानबूझकर वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश की. इसके बाद आरोपियों के खिलाफ लालगांव चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई है. वहीं ब्राह्मण संगठनों ने भी हिंदू देवी-देवताओं के अपमान पर नाराजगी जाहिर की है और भोपाल में भी शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी मुकेश चंदानन को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी फरार हैं. जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं.  

वहीं एसपी नवनीत भसीन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 295, 153, 34 और 67 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. 

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