Khargone News: दो महीने तक मिलेगा मुफ्त राशन! MP के इस जिले में मिलेगी ये सुविधा
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Khargone News: दो महीने तक मिलेगा मुफ्त राशन! MP के इस जिले में मिलेगी ये सुविधा

MP News: खरगोन जिले में दो माह निःशुल्क राशन के लिए अभियान चलाया जाएगा. यह सम्पूर्ण अभियान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशन में संचालित किया जाएगा.

 

Khargone News: दो महीने तक मिलेगा मुफ्त राशन! MP के इस जिले में मिलेगी ये सुविधा

Khargone News in Hindi:  मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में दो महीने तक मुफ्त राशन के लिए अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति अधिकारी और श्रम विभाग ने पीपीटी के माध्यम से अधिकारियों को इस अभियान की जानकारी दी है. इस दौरान कलेक्टर ने अभियान को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत देशभर में पात्र, असंगठित/प्रवासी श्रमिकों को अगले दो महीने के भीतर राशन कार्ड (पात्रता पर्ची) जारी किए जाने हैं. इसी के चलते यह अभियान चलाया जाएगा. 

पात्रता पर्ची से भी ले सकेंगे राशन
बता दें कि जिले में ई-श्रमिक पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सर्वे के माध्यम से 49478 परिवारों को चिन्हित किया जाना है और अपात्र परिवारों की पृथक सूची तैयार की जानी है. जिसमें वे परिवार भी शामिल हैं जिनकी पर्ची जारी हो चुकी है या जो पात्र हैं परंतु उन्हें पर्ची जारी नहीं हुई है. इस दौरान पात्र पाए गए परिवारों को 27 श्रेणियों में से पात्रता श्रेणी के दस्तावेज प्राप्त कर एम राशन मित्र पोर्टल के लॉगिन से संबंधित स्थानीय निकाय पंचायत/नगरीय निकाय से पर्ची के लिए सत्यापन कराना है. ऐसे में लोगों को राशन कार्ड (पात्रता पर्ची) के जरिए भी राशन मिल सकेगा.

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ये होंगे अभियान के नोडल अधिकारी
इस अभियान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे दल का सत्यापन ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक या ग्राम पंचायत के मोबिलाइजर के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाना है. जबकि शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय सर्वे दल का गठन किया जाना है जिसमें वार्ड प्रभारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शामिल कर सर्वे किया जाना है. यह संपूर्ण अभियान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशन में संचालित किया जाएगा. जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी विकासखंड एवं शहरी क्षेत्रों में अभियान के नोडल अधिकारी होंगे. इसके साथ ही श्रम निरीक्षक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक नोडल अधिकारी होंगे. 

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