बनियान के टुकड़े से खुला था राज, दरिंदगी के बाद की थी 5 साल बच्ची की हत्या, कोर्ट ने दिया मृत्युदंड
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2416160

बनियान के टुकड़े से खुला था राज, दरिंदगी के बाद की थी 5 साल बच्ची की हत्या, कोर्ट ने दिया मृत्युदंड

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में कोर्ट ने 5 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई. मामला 2012 का है. इस केस में पुलिस ने हत्या के कुछ ही दिन में दोषी को गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट में हत्या बनियान के टुकड़े से कराए गए डीएनए टेस्ट से सिद्ध हुई.

बनियान के टुकड़े से खुला था राज, दरिंदगी के बाद की थी 5 साल बच्ची की हत्या, कोर्ट ने दिया मृत्युदंड

MP News: नर्मदापुरम के सोहागपुर में दिसंबर 2021 को 5 साल की बच्ची से दरिंदगी और फिर उसकी जघन्य हत्या के आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. सोहागपुर के इस प्रकरण में बुधवार को फैसला आया, जिसमें न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे ने हत्यारे मामा किशन को पॉक्सो एक्ट और हत्या की धारा में फांसी (मृत्युदंड) की सजा सुनाई. कोर्ट के फैसले से मृत मासूम व उसके परिवार को न्याय मिला. कोर्ट से सजा सुनाने के बाद आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया.

25 दिसंबर को करीब सुबह 8 बजे नाबालिग बच्ची के पिता काम करने चले गये थे. शाम को आये तो बच्ची घर में नहीं मिली. खोजबीन के बाद भी कुछ पता न चलने पर पुलिस चौकी शोभापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने जांच शुरू की तो नाबालिग बच्ची छत पर रखे पुराने कपड़ों के नीचे ढकी हुई मिली. पुलिस जांच में पता चला कि घटना स्थल पर किसी अज्ञात आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया.

ये भी पढ़ें- सिंधिया ने बताया माता-पिता का महत्व, CM के पिता की शोकसभा में हुए भावुक

घर की छत पर मृत मिली थी बच्ची
जांच दौरान बच्ची के बड़े भाई ने बताया कि किशन उर्फ चीन्नु माछिया उसकी छत पर आया था. वह और उसकी बहन खेल रहे थे. उसे किशन ने डरा कर नीचे भेज दिया था. संदेह होने पर किशन उर्फ चिन्नू माछिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया. किशन ने पूछताछ के दौरान अपराध करना स्वीकार किया और बताया कि नाबालिग बच्ची को गला घोंटकर मार दिया गया था और घटना में प्रयुक्त एक बनियान का टुकड़ा, जो घटना स्थल पर एक पेटी में रखना बताया था, जिसका डीएनए परीक्षण करने पर आरोपी का डीएनए प्रोफाइल समान पाया गया था.

ये भी पढ़ें- बच्चे को मिला परिवार तो पुलिस-डॉक्टर की आखें भी हुईं नम, 12 दिन पहले रेलवे ट्रैक पर मिला था लावारिस

कोर्ट ने सुनाया रामचरित मानस का दोहा
जांच बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई. आरोपी किशन उर्फ चिन्नू माछिया पिता पुरुषोत्तम माछिया को दोषी पाते हुए मृत्युदण्ड से दंडित किया गया. सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा- ''हर एक निश्चिल, निर्दोष मासूम, अबोध बालिका का बलात्कार स्वयं ही विरलतम से विरलतम घटना है और बलात्कार सहित हत्या का मामला जो किसी भी दृष्टि से सामान्य नहीं माना जा सकता.''  कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त रामचरित मानस को दोहा पढ़ा-  "अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी. इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई, ताहि बधें कछु पाप न होई."

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Trending news