बड़ी खबरः स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, अब अभिभावकों को देनी होगी पूरी फीस
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बड़ी खबरः स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, अब अभिभावकों को देनी होगी पूरी फीस

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है.

सांकेतिक तस्वीर.

भोपालः मध्य प्रदेश में कोरोना से जुड़े सभी प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश में पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलने का निर्णय भी लिया गया है, इसके अलावा आज स्कूल शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा फैसला किया है. एमपी में अब अब प्राइवेट स्कूल संचालक पूरी फीस ले सकेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि अभी तक कोरोना के कारण सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जा रही थी. 

प्राईवेट स्कूल लेंगे सकेंगे पूरी फीस 
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर बताया गया है कि प्रदेश में प्राइवेट स्कूल संचालक पूरी फीस ले सकेंगे. अभी तक एमपी में ट्यूशन फीस ली जा रही है, जबकि देशभर में प्राइवेट स्कूल पूरी फीस ले रहे हैं. ऐसे में इस आदेश के बाद अब अभिभावकों का भ्रम दूर हो गया है. 

दरअसल, देशभर के प्राईवेट स्कूल पूरी फीस ले रहे थे. लेकिन मध्य प्रदेश में केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश थे. जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर हुई थी. 9 नवंबर को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि  3 मई 2021 को पारित आदेश की अनदेखी करते हुए 8 जुलाई 2021 को मध्यप्रदेश में सिर्फ शिक्षण शुल्क लिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है, जिसके जवाब में सरकार ने हाईकोर्ट में 12 नवंबर को एक हलफनामा पेश किया था, जिसमें सरकार ने 15 दिन के अंदर उचित कार्रवाई की बात कही थी. जिसके बाद अब अब यह फैसला लिया गया है. 

सरकार ने वापस लिया अपना आदेश 
दरअसल, हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि स्कूल सत्र 2020-2021 में सभी प्राईवेट स्कूल कुल फीस का 85 प्रतिशत हिस्सा ही ले. हालांकि कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि सत्र 2021-2022 के लिए पहले ही तरह ही सामान्य फीस ली जाए. लेकिन मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा इन आदेशों के उलट 8 जुलाई 2021 को मध्यप्रदेश के निजी स्कूलों को सत्र 21-22 में भी केवल शिक्षण शुल्क ही लेने का आदेश जारी किया था.

सरकार के इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश प्राईवेट स्कूल एशोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जहां सुनवाई के बाद सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है, अब सत्र 2021-2022 में प्राईवेट स्कूल पूरी फीस ले सकेंगे.

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