सुशांत सिंह केस: कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, 22 सितंबर तक जेल में रहेंगी
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सुशांत सिंह केस: कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, 22 सितंबर तक जेल में रहेंगी

सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने तीन दिन की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

सुशांत मामले में रिया गिरफ्तार

मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने तीन दिन की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है. NCB की टीम ने उससे 30 घंटे पूछताछ की थी. गिरफ्तारी के बाद रिया को कोर्ट में पेश किया गया. एनसीबी ने उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की, तो रिया के वकील ने अग्रिम जमानत अर्जी लगा दी. 

न्यायालय ने एनसीबी के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वह 22 सितंबर तक जेल में रहेंगी. सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में उसने कबूला था कि वह सुशांत के दबाव में ड्रग्स लेती थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया की गिरफ्तारी कुल पांच धाराओं  8C, 27 A, 29, 20B और 28 के तहत की गई है.

रिया को हो सकती है इतने साल की सजा
अगर रिया दोषी पाई जाती है तो उसे कम से कम 3 साल की सजा मिलनी तय है. वहीं अगर सभी धाराओं में अपराध पाए गए तो यह सजा बढ़कर 10 साल हो सकती है, जुर्माना अलग देना होगा. एनडीपीएस एक्ट में ये सभी धाराएं आती हैं.

8C- एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी) में कम से कम 3 साल तक कारावास की सजा से लेकर अधिकतम 10 साल तक कारावास की सजा और दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

20B- इस धारा के तहत नशीले पदार्थ के उपयोग करता है, दंडनीय होगा. 10 साल तक सश्रम कारावासा का और एक लाख तक का जुर्माना भी शामिल है.

27 A- NDPS एक्ट की धारा 27 (ए) किसी भी मादक पदार्थ या साइकोट्रॉपिक पदार्थ की खपत से संबंधित है. यह विशेष खंड एक व्यक्ति को एक नशीली दवा या साइकोट्रॉपिक पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति की सजा को निर्धारित करता है जिसमें कोकीन, मॉर्फिन, डायसेटाइलमॉर्फिन या कोई अन्य मादक पदार्थ / साइकोट्रॉपिक पदार्थ शामिल हैं. एक वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा हो सकती है, जो एक वर्ष तक बढ़ सकती है, या जुर्माना बीस हजार रुपये तक बढ़ सकता है।

28- NDPS अधिनियम की धारा 28 में NDPS अधिनियम के साथ किसी भी अपराधी को थप्पड़ मारने की सजा का प्रावधान है.

29- एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 में अपहरण और आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान है. जो कोई भी आपराधिक साजिश रचता है या उसका पक्षधर है, उसपर अपराध के लिए दिए गए निर्धारित दंड के साथ जुर्माना लगाया जाता है.

रिया की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील सतीश मानशिंदे का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अकेली लड़की को तीन एजेंसियां परेशान कर रही है. रिया ने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया. अब उसी की सजा रिया को मिल रही है. रिया ने एक मानसिक रोगी से प्यार किया.

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सुशांत की बहन ने जताई खुशी
रिया की गिरफ्तारी पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का ट्वीट सामने आया है. उन्होंने लिखा कि भगवान हमारे साथ है. आपको बता दें कि  सुशांत केस की जांच तीन एजेंसी कर रही हैं. सीबीआई सुशांत की मौत की छानबीन कर रही है, ईडी आर्थिक मामले को देख रही है तो वहीं एनसीबी ड्रग्स का एंगल देख रही है. ऐसे में रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के एंगल में गिरफ्तार किया गया है. सुशांत का परिवार लंबे समय से रिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था. सुशांत के पिता ने रिया को अपने बेटे की मौत मामले में मुख्य आरोपी बताया है.

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