आवेदक https://mapit.gov.in/covid-19 पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं. आवेदक को इसी पोर्टल पर ऑनलाइन ई-पास प्राप्त होगा.
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इंदौर: मध्य प्रदेश में कोरोना का केंद्र बन चुके इंदौर जिले की सीमाएं लांघने के लिए शर्तें लागू की गई हैं. बुधवार को इंदौर कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि जिले से केवल दो परिस्थितियों में ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही कर्फ्यू लागू होने के चलते परमिशन लेने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है.
इन परिस्थितियों पर बाहर जाने की अनुमति
कलेक्टर ने बताया कि इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती ऐसे मरीज जिनकी अस्पताल से छुट्टी की जा रही है उन्हें जांच के बाद जिले से बाहर जाने की परमिशन दी जाएगी. या फिर किसी की मृत्यु की दशा में जिसमें अस्थि विसर्जन भी शामिल है, मृतक के निकटतम परिजन को ही बाहर जाने की अनुमति मिलेगी.
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'PASS' के लिए होगा ऑनलाइन आवेदन
कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट किया कि परमिशन ऑनलाइन आवेदन करने पर ही दी जाएंगी. चूंकि कर्फ्यू लागू है ऐसे में कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है. आवेदक को कलेक्टर कार्यालय या अन्यत्र आने की आवश्यकता नहीं होगी. वर्तमान में कोविड वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह आदेश 25 अप्रैल तक के लिए जारी किया गया है. इसके बाद आवश्यकता अनुसार विचार करने के बाद फिर से व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. आवेदक https://mapit.gov.in/covid-19 पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं. आवेदक को इसी पोर्टल पर ऑनलाइन ई-पास प्राप्त होगा.