इंदौर में लगे BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे के पोस्टर्स, लिखा- सैल्यूट आकाश जी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh546033

इंदौर में लगे BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे के पोस्टर्स, लिखा- सैल्यूट आकाश जी

भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहरभर में आकाश विजयवर्गीय के पोस्टर्स लगाए हैं, जिनमें 'सैल्यूट आकाश जी' लिखा हुआ है. बता दें भाजपा इंदौर के राजवाड़ा में बड़ा मंच तैयार कर रही है, सैकड़ों की संख्या में ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं.

इंदौर के राजवाड़ा में लगे आकाश विजयवर्गीय के पोस्टर्स

इंदौर: नगर निगम के अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटने के बाद चर्चा में आए बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका इंदौर कोर्ट से खारिज हो गई है. अब मामले के सुनवाई भोपाल की विशेष अदालत में होगी. ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहरभर में आकाश विजयवर्गीय के पोस्टर्स लगाए हैं, जिनमें 'सैल्यूट आकाश जी' लिखा हुआ है. बता दें भाजपा इंदौर के राजवाड़ा में बड़ा मंच तैयार कर रही है, सैकड़ों की संख्या में ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि भाजपा यहां बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है.

बता दें नगर निगम के अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटने के मामले में बीजेपी विधायक और भाजपा महासचिव के बेटे आकाश विजयवर्गीय की इंदौर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब भोपाल की विशेष अदालत मामले की सुनवाई करेगी. अपर सत्र न्यायधीश ने याचिका खारिज करने के पीछे क्षेत्रीय अधिकार से बाहर का मामला होने की दलील दी. बता दें भोपाल की विशेष अदालत में ही मध्य प्रदेश के विधायकों और सांसदों से जुड़े मामलों की सुनावाई होती है. ऐसे में अब आकाश विजयवर्गीय के मामले की भी सुनवाई इसी अदालत में होगी.

भोपाल: दुष्कर्म की वजह से नाबालिग ने की थी खुदकुशी, 9 माह बाद आरोपी युवक गिरफ्तार

बता दें पुलिस ने जर्जर मकान गिराने गई इंदौर नगर निगम की टीम के साथ बुधवार को विवाद के दौरान शहरी निकाय के एक अधिकारी को क्रिकेट बल्ले से पीटने के मामले में आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार किया था. मामले की जानकारी देते हुए इंदौर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुचिवर्धन मिश्रा ने बताया कि विजयवर्गीय और 10 अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 353 (लोक सेवक को भयभीत कर उसे उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिये उस पर हमला), 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट), 506 (धमकाना), 147 (बलवा) और 148 (घातक हथियारों से लैस होकर बलवा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

Trending news