chhattisgarh news-छत्तीसगढ़ में अब डायरेक्ट मेयर चुनाव होगा, साय कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है. अब नगरीय निकाय चुनावों में अब मेयर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा. यानी अब पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी लोग वोट करेगें. इसके लिए बैठक में विधेयकों में संशोधन को कैबिनेट ने पास कर दिया है
बता दें कि 2018 में सूबे में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियम बदला गया था. नियम बदलने के बाद मेयर चुनने का हर लोगों से पार्षदों को दिया गया था.
अन्य फैसले
छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव में OBC के आरक्षण के नियम को बदला है, पहले 25 प्रतिशत आरक्षण था अब ओबीसी को संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत तक आरक्षण मिलेगा.
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया.
मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, छमडस् ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई.
पर्यटन को उद्योग का दर्जा - मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा तथा योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया.