छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की घड़ी आई नजदीक, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की डेट जारी
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छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की घड़ी आई नजदीक, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की डेट जारी

Panchayat Elections: छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है. अब तारीख को लेकर लगभग सस्पेंस खत्म हो गया है, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान 15 जनवरी के बाद ही किया जाएगा. इससे पहले मतदाता सूची प्रकाशन का काम किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की घड़ी आई नजदीक, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की डेट जारी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है. अब चुनाव 15 जनवरी 2025 के बाद ही होंगे. इसके बाद ही तारीखों की घोषणा की जाएगी. पंचायत चुनाव के लिए  31 दिसंबर से मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा किया जाएगा.  6 जनवरी तक नया नाम जुड़वाने और हटाने का काम होगा. इन सिर्फ दोपहर 3 बजे तक दावा आपत्ति लिए जाएंगे. अंत में 15 जनवरी के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा. मतदाता सूची तैयार होने के बाद चुनाव का ऐलान किया जाएगा. 

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और केंद्रीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में आगामी पंचायती राज चुनाव बैलेट पेपर सिस्टम से कराए जाएंगे. मंत्री ने चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की तैयारी में देरी को इस निर्णय का मुख्य कारण बताया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सुचारू चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तैयारी कर रहा है. उन्होंने कहा, "बैलट पेपर से चुनाव कराने से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक योजना के साथ तैयारियां की जा रही हैं."

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10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले होंगे चुनाव
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले चुनाव संपन्न कराने की योजना बना रही है, ताकि परीक्षाएं प्रभावित न हों. आचार संहिता 7 जनवरी से लागू हो जाएगी, जो चुनाव प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत का संकेत है. साओ ने कहा कि सरकार उचित प्रतिनिधित्व और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रक्रिया लाने की भी कोशिश कर रही है. 

क्या हैं पंचायत चुनाव
छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव फरवरी 2025 में होने वाले हैं. पंचायती राज चुनाव स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए एक स्थानीय सरकार का चुनाव है, जिसमें सरपंच (ग्राम प्रधान) और पंचायत के अन्य सदस्य शामिल हैं. ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, और राज्य की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मतपत्रों या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से कराए जाते हैं.

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