सैलून में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को हर बार इस्तेमाल से पहले पूरी तरह सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. सैलून में आने वाले कस्टमर को पहले मास्क दिया जाएगा और उनके हाथों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा.
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भोपाल: कोरोना संक्रमण की वहज से लॉकडाउन में पिछले दो महीनों से सैलून और ब्यूटी पॉर्लर भी बंद हैं. अब जाकर भोपाल प्रशासन ने ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ सैलून और ब्यूटी पॉर्लस खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि इसके लिए कई नियम और शर्तें जारी की गई हैं. हेयर कटिंग करने वाले को पीपीई किट पहनना जरूरी होगा.
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सैलून में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को हर बार इस्तेमाल से पहले पूरी तरह सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. सैलून में आने वाले कस्टमर को पहले मास्क दिया जाएगा और उनके हाथों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा. कुर्सी को बैठने से पहले सैनिटाइज करना होगा.
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ग्राहकों को जो टॉवेल दिया जाएगा वह नया होगा. ग्राहकों की थर्मल स्कैनिंग भी अनिवार्य होगी. कस्टमर के बाल और दाढ़ी काटने के बाद उसे डिस्पोज करना होगा. इसके अलावा पेमेंट भी डिजिटली किया जाएगा. ग्राहकों को हेयर कटिंग शॉप पर जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा. इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करना हर सैलून और ब्यूटी पॉर्लर वालों के लिए अनिवार्य होगा.
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