बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं.
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भोपाल: अनलॉक 5.0 के तहत शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) ने स्कूल और कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है. आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन संस्थान खुल सकेंगे. लेकिन इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि स्कूलों और कोचिंग केंद्रों के लिए व्यक्तिगत राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें स्कूलों या संस्थानों के प्रबंधन के साथ परामर्श करने के बाद निर्णय लेगी. वहीं, उच्च शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय के परामर्श से कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के खुलने के समय पर फैसला लेगा.
Guidelines for reopening of schools/HEIs outside containment zones:
States/UTs may take a decision in respect of reopening of schools & coaching institutes after Oct 15, in a graded manner. pic.twitter.com/kp89ol48Cr
— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) October 3, 2020
बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं. अधिकतर पैरेंट्स का कहना है कि जब तक कोरोना वायरस का खतरा पूरी तरह से टल नहीं जाता है, तबतक वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे. ऐसे में स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को पैरेंट्स की सहमति भी जरूरी है.
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कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए ये है गाइडलाइंस
हायर एजुकेशन संस्थान केवल पीएचडी अनुसंधान के स्कॉलरों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीजी छात्रों के लिए फिर से खोले जाएंगे. लेकिन सीधे तौर पर क्लास नहीं शुरु होंगे.
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